कानपुर में हुई महिला जज प्रतिभा गौतम हत्याकांड में गवाही और जिरह का दौर खत्म होने के साथ ही अंतिम बहस शुरू हो गई है। अपर जिला जज प्रथम मो. रियाज की अदालत में अभियोजन की ओर से अपने गवाहों और सबूतों को साबित करने के लिए बहस की जा रही है।
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प्रतिभा गौतम की फाइल फोटो
- फोटो : गूगल
इसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता अपनी दलीलों से अभियोजन के तर्कों को काटने का प्रयास करेंगे।प्रतिभा के पिता उरई निवासी राजाराम दोहरे ने नौ अक्तूबर 2016 को छावनी थाने में प्रतिभा के पति मनु उर्फ अभिषेक राजन, सास नीरू व ससुर एससी राजन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसमें कहा था कि कानपुर देहात में न्यायिक मजिस्ट्रेट पद पर तैनात प्रतिभा ने दिल्ली के मनु के साथ जनवरी 2016 में विवाह किया था। ससुरालीजन प्रतिभा को मारते-पीटते व प्रताड़ित करते थे। मायके वालों से बात नहीं करने देते थे। नौ अक्तूबर को सर्किट हाउस में प्रतिभा की हत्या कर दी गई।
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प्रतिभा गौतम की फाइल फोटो
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पुलिस ने मनु को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उसके खिलाफ दहेज हत्या में चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। एडीजीसी राजेंद्र प्रसाद उत्तम व अभियोजन के अधिवक्ता कमलेश पाठक ने बताया कि 15 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। इनमें प्रतिभा के पिता राजाराम दोहरे व माता प्रेमा देवी, विवेचक गौरव वंशवाल, तत्कालीन सीओ छावनी अजीत सिंह चौहान, तत्कालीन एसडीएम सतीश चंद्र, एएचएम डफरिन की मेडिकल ऑफिसर डॉ. अनीता गौतम, डॉ. अनुपम सचान, फॉरेंसिक फील्ड यूनिट प्रभारी डॉ. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव व फील्ड यूनिट छावनी के प्रतिपाल सिंह की गवाही अहम रही।
हालांकि परिस्थितिजन्य साक्षी के रूप में पेश किए गए प्रतिभा के ड्राइवर दिनेश कुमार व घरेलू नौकर अनुज त्रिवेदी कोर्ट में बयान से मुकर गए। इन दोनों के अलावा एक टीवी चैनल के पत्रकार निजामुद्दीन इदरीसी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है। वहीं बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में भी दो गवाह पेश किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत अर्जी खारिज होने के कारण मनु लगभग तीन साल से जेल में ही कैद है।