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तड़ीपार किया गया एटीएम हैकर, लड़की को ले गया था बहला-फुसलाकर

Wed, 02 Jan 2019 10:11 AM IST
शिखा पांडेय यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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कानपुर के एडीएम फाइनेंस संजय चौहान की कोर्ट ने एटीएम हैक कर लोगों के खाते से रुपये उड़ाने वाले अभियुक्त को छह महीने के लिए तड़ीपार (जिला बदर) किया है। अन्य पांच अभियुक्तों को भी जिले में न रहने का आदेश हुआ है।
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कानपुर करिगवां नर्वल निवासी पंकज यादव को नर्वल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से सात एटीएम और 4320 रुपये बरामद हुए थे। उसने स्वीकार किया था कि उसने दिल्ली, पटना, इंदौर समेत कई शहरों में लोगों के एटीएम से पैसा निकालते समय एटीएम हैक कर रुपये उड़ाए थे।
 
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पुलिस ने उस पर गुंडा एक्ट लगाया था। एडीएम फाइनेंस की कोर्ट ने उसे छह महीने के लिए जिला बदर किया है। लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, छेड़छाड़ करने के आरोपी जनाव शाह उर्फ जन्ना पर सजेती पुलिस ने गुंडा एक्ट लगाया था। जनाव शाह को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है।

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भट्टा कोठी चौबेपुर निवासी सुरेंद्र के खिलाफ ईंटों से कुचलकर हत्या करने का मुकदमा चल रहा है। पुलिस ने उस पर गुंडा एक्ट लगाया था। एडीएम फाइनेंस कोर्ट ने उसे तीन माह के लिए जिला बदर किया है। जानलेवा हमले, आर्म्स एक्ट के अभियुक्त संदीप यादव पर नर्वल पुलिस ने गुंडा एक्ट लगाया था।
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उसे छह महीने के लिए जिले से बाहर किया गया है। पूरनपुर नर्वल के करन और दीपू को तीन माह के लिए जिला बदर किया गया है। इन दोनों पर दो-दो मुकदमे दर्ज होने पर पुलिस ने गुंडा एक्ट लगाया था।
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