फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईवे कांड: बेचैनी में बीती दोषियों की रात... बदलते रहे करवट, खाना भी न खाया; जुबैर और साजिद ज्यादा परेशान

Wed, 24 Dec 2025 09:38 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर

सार

बुलंदशहर हाईवे कांड के दोषी जुबैर और साजिद आगरा की सेंट्रल जेल जाएंगे। जबकि अन्य तीन दोषी हरियाणा भेजे जाएंगे। जेल प्रशासन पांचों दोषियों के ट्रायल के बारे में जानकारी जुटा रहा है। न्यायालय ने दोषियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। सजा के बाद दोषी जेल में बेचैन है।
विज्ञापन
1 of 12
Bulandshahr highway incident - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
बुलंदशहर में हाईवे पर सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट के दोषी जुबैर व साजिद के वर्तमान में अन्य ट्रायल के बारे में जानकारी की जा रही है। यदि इन पर जिले में कोई ट्रायल शेष नहीं होगा तो उन्हें सेंट्रल जेल आगरा भेजा जाएगा। 

वहीं, दोषी नरेश, धर्मवीर और सुनील को वापस हरियाणा जिला कारागार भेजा जाएगा। पांचों दोषियों को न्यायालय ने हाईवे कांड में दोषी मानते हुए सोमवार को आजीवन करावास की सजा सुनाई थी। फिलहाल, पुलिस ने उनको बुलंदशहर के जिला कारागार में रखा है।
 
विज्ञापन

2 of 12
हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी धर्मवीर, सुनील व नरेश - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी ने बताया कि सुनील, धर्मवीर और नरेश को शनिवार को हरियाणा के नूंह से जिला कारागार लाया गया था। वहीं, जुबैर और साजिद गिरफ्तारी के बाद से ही जिला कारागार में हैं। दोनों को सजा सुनाए जाने के बाद भी यहां बैरक नंबर छह में ही रखा गया है।
विज्ञापन

3 of 12
हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी धर्मवीर, सुनील व नरेश - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
जेल अधीक्षक ने बताया कि दोषी नरेश, धर्मवीर व सुनील को अभी 10 दिन के लिए क्वारंटीन (एकांतवास) में रखा है। इसकी अवधि पूरी होने के बाद उन्हें बैरक में भेजा जाएगा। अगर जिले में उन पर कोई ट्रायल नहीं चल रहा होगा तो वापस हरियाणा भेज दिया जाएगा।

4 of 12
हाईवे कांड के आरोपी जुबैर और साजिद को जेल लेकर जाती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बेचैनी में बीती दोषियों की रात बदलते रहे करवट
सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों की कारागार में पहली रात विशेष निगरानी की गई। जेल प्रशासन ने बताया कि पांचों की रात बेचैनी में गुजरी। वे रातभर करवटें बदलते रहे। ठीक से भोजन भी नहीं किया। हालांकि, मंगलवार सुबह कारागार के मेन्यू अनुसार नाश्ते में उबले चने दिए गए तो उन्होंने खा लिया। 
 
विज्ञापन

5 of 12
हाईवे कांड के आरोपी धर्मवीर उर्फ राका को जेल लेकर जाती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
दोपहर में दाल, आलू-बैंगन की सब्जी और रोटी भी खाई। इस दौरान उनके चेहरे पर पछतावे के भाव भी दिखाई दिए। खासकर जुबैर और साजिद काफी परेशान दिखे। सुनील, धर्मवीर और नरेश भी गमगीन नजर आए। जेल अधीक्षक ने बताया कि पांचों दोषियों ने सामान्य कैदी की तरह व्यवहार किया। सभी की स्थिति सामान्य है।
विज्ञापन

6 of 12
हाईवे कांड के आरोपी सुनील और नरेश को जेल लेकर जाती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
हाईवे कांड : पांचों दोषियों को आजीवन कारावास, अंतिम सांस तक रहेंगे जेल में
बुलंदशहर में नेशनल हाईवे-91 पर नौ साल पहले कार सवार परिवार को बंधक बनाकर मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म व लूटपाट करने के पांच दोषियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ओपी वर्मा के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 1.81 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।

 
विज्ञापन

7 of 12
हाईवे पर गांवदोस्तपुर के पास तैनात पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
न्यायालय ने कहा कि सभी दोषी अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे। साथ ही अर्थदंड की आधी राशि पीड़ित मां-बेटी को दी जाएगी। वारदात के नौ वर्ष चार माह और 25 दिन बाद फैसला आया है। वारदात 28 जुलाई 2016 की रात हुई थी।

8 of 12
कोर्ट परिसर में हाईवे कांड की सुनाई गई सजा के दौरान मौजूद पुलिस बल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
उस वक्त गाजियाबाद में रहने वाले परिवार (अभी बरेली निवासी) के छह सदस्य शाहजहांपुर स्थित पैतृक गांव तेरहवीं में शामिल होने जा रहे थे। बुलंदशहर के देहात कोतवाली क्षेत्र में दोस्तपुर फ्लाईओवर के निकट बदमाशों ने उनकी कार को रोक लिया था।
 

9 of 12
हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी जुबेर व साजिद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
उन्होंने कार सवार 14 वर्षीय किशोरी, उसकी मां, पिता, ताई, ताऊ व तहेरे भाई को बंधक बना लिया था। सभी को कार समेत सड़क के दूसरी तरफ खेत में ले गए। वहां तीनों पुरुषों के हाथ-पैर बांध दिए। किशोरी व उसकी मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी लूटपाट कर भाग निकले थे।
 

10 of 12
हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी जुबेर व साजिद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच की और छह अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनमें बावरिया गिरोह के जुबैर उर्फ सुनील उर्फ परवेज, सलीम उर्फ बीना उर्फ दीवानजी और साजिद निवासीगण गांव इटखारी बिनौरा, तिरवा, कन्नौज के खिलाफ सीबीआई ने अप्रैल 2017 में आरोपपत्र दाखिल किया था।
 

11 of 12
हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी जुबेर व साजिद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बाद में हरियाणा पुलिस ने धर्मवीर उर्फ राका उर्फ जितेंद्र, नरेश उर्फ संदीप उर्फ राहुल निवासी गांव गेशनपुर, मोहम्मदाबाद, फर्रूखाबाद और सुनील उर्फ सागर निवासी गांव बानवोई, आजादनगर, मोहम्मदाबाद को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ सीबीआई ने 27 जुलाई 2018 को आरोपपत्र दाखिल किया था।
 
विज्ञापन

12 of 12
Bulandshahr highway incident - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
एक अभियुक्त सलीम की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अन्य अभियुक्तों जुबैर, साजिद, धर्मवीर, नरेश व सुनील को गत शनिवार को न्यायालय ने दोषी करार दिया था। सोमवार को इनको सजा सुनाई गई। प्रकरण में लापरवाही करने के चलते एसएसपी समेत 17 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी थी।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें