लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू को यूपी और दिल्ली छोड़कर बाहर रहने और रिहा होने के सप्ताह भर के भीतर ही अदालत को नए पते की जानकारी और लोकेशन देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते शुक्रवार को रिहा हुए आशीष मिश्र मोनू को नए ठिकाने की जानकारी अदालत में सप्ताह भर के भीतर देनी होगी।
यह था मामला
तीन अक्तूबर 2021 को तिकुनिया में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोग मारे गए थे। मामले में किसानों व मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं दोनों की तरफ से मुकदमे दर्ज कराए गए थे। तीन महीने के अंदर विवेचना कर एसआईटी ने जहां तीन जनवरी 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं मजबूत पैरवी से आशीष मिश्र को जमानत मिली और 15 फरवरी को उसकी जिला कारागार से रिहाई हो गई थी। लेकिन, रिहाई के बाद वह जेल से बाहर सिर्फ 68 दिन ही रह पाया।