जिला न्यायालय ने लूटकांड में मृतक रिटायर्ड अधिकारी को गवाह बना कर आरोप पत्र दाखिल करने के मामले में तत्कालीन एसओ सोरांव राम सनेही यादव और एसआई कृपा शंकर राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश सीजेएम हरेन्द्र नाथ ने दिया है।
प्रकरण सोरांव थाने का है। ग्राम बनकट थाना थरवई की वादिनी सत्या देवी ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत सोरांव के तत्कालीन एसओ रामसनेही यादव (अब सेवानिवृत) और एसआई कृपाशंकर राय जो वर्तमान में प्रतापगढ़ में तैनात है के खिलाफ अर्जी देकर मुकदमा दर्ज करने की याचना की है। वादिनी का कहना है कि 25 मई 2015 को सोरांव थाने में एक लूट की घटना का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें एसओ और दरोगा ने लोगों के दबाव में उसके पुत्र विश्व प्रताप उर्फ बिटटू को अभियुक्त बना दिया और फर्जी कागजात बना कर एक हजार रुपए उसके पास से बरामद भी दिखाया।