बिजनौर अदालत में गोली मारकर हत्या की घटना के बाद जिला अदालतों की सुरक्षा बढ़ाने के कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालतों मेें सिर्फ सुरक्षाकर्मियों को ही असलहे ले जाने की छूट दी जाए। इसके अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को ऐसी अनुमति न दी जाए। कोर्ट ने सीसी टीवी कैमरे के जरिए प्रदेश की अदालतों की सुरक्षा निगरानी तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है।
कहा है कि तकनीकी विशेषज्ञों की जिलों में जरूरत के अनुसार नियुक्ति की जाए।कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। सुरक्षा मामले की सुनवाई के लिए गठित स्पेशल बेंच के जज न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है।