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पीठ ने कहा है कि लॉक डाउन के दौरान प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की सूची तैयार की जाए और इनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए 400 व्यक्तियों पर एक अधिकारी तैनात किया जाए। यह अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के तहत उन लोगों की सूची तैयार करेगा, जिसमें उनके मोबाइल नंबर, पता आदि का ब्योरा दर्ज होगा।
इसके जरिए वह अपनी सूची के लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी करें। उनकी दूसरी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए। यदि किसी को खाना नहीं मिला है तो खाना उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने कहा है कि जो लोग हाईवे से प्राइवेट वाहनों या पैदल प्रदेश में आए हैं, उनका भी पता लगाकर निगरानी सूची में शामिल किया जाए।