इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर व ज्ञानव्यापी मस्जिद के बीच सिविल कोर्ट में चल रहे विवाद में सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। गत चार फरवरी को अधीनस्थ न्यायालय वाराणसी ने कहा था कि इस मामले में हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर पारित स्थगन आदेश छह माह से अधिक पुराना है। इसे बढ़ाया नहीं गया है। सुप्रीमकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, इस स्थिति में माना जाएगा कि स्थगन आदेश समाप्त हो चुका है। इसलिए केस की सुनवाई दुबारा शुरू हो सकती है।