इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट एक प्रतिष्ठित संस्था है और यह न्यायालय है, ''कोई भी न्यायालय'' नहीं। पुलिस अधीक्षक को अपने हलफनामा में शब्दों के चयन के बारे में सावधान रहना होगा। कोर्ट ने एसपी को तीन दिन के भीतर नया और उपयुक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकल पीठ ने गजेंद्र उर्फ धर्मात्मा की याचिका पर दिया।
बलिया के गजेंद्र रसड़ा निवासी हैं। सार्वजनिक उपयोग की जमीन को कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया था। जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जनहित याचिका दाखिल की। कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार ने मौका मुआयना किया और अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया, लेकिन पत्थर बाजी होने के चलते अतिक्रमण नहीं हटा पाए। इस पर कोर्ट ने एसपी से शपथपत्र मांगा था।