इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 में डिफेंस स्टडीज विषय के अभ्यर्थियों को इस विषय से आवेदन करने की छूट दी है। साथ ही यह भी कहा है कि इस छूट से याचीगण का कोई अधिकार या समानता सृजित नहीं होगा। याचिका की अगली सुनवाई पर इस मामले में तय होगा कि डिफेंस स्टडीज विषय आयोग परीक्षा में शामिल करेगा या नहीं। चंद्रेश पांडेय और आठ अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया।