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पीसीएस मेंस में डिफेंस स्टडीज वालों को आवेदन की हाईकोर्ट ने दी छूट

Fri, 06 Mar 2020 10:08 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 में डिफेंस स्टडीज विषय के अभ्यर्थियों को इस विषय से आवेदन करने की छूट दी है। साथ ही यह भी कहा है कि इस छूट से याचीगण का कोई अधिकार या समानता सृजित नहीं होगा। याचिका की अगली सुनवाई पर इस मामले में तय होगा कि डिफेंस स्टडीज विषय आयोग परीक्षा में शामिल करेगा या नहीं। चंद्रेश पांडेय और आठ अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया।
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
याची का कहना था कि लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा से वैकल्पिक विषय के रूप में डिफेंस स्टडीज विषय को हटा लिया है, जिससे इस विषय में तैयारी करने वाले छात्रों को नुकसान हो रहा है। आयोग ने इस मामले में अभी अंतिम निर्णय भी नहीं लिया है, जिससे अभ्यर्थियों के लिए कोई निर्णय कर पाना मुश्किल हो रहा है। जबकि, आयोग की ओर से बताया गया कि आयोग ने डिफेंस स्टडीज विषय को हटाने का निर्णय लिया था। इसे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। सरकार ने अभी इस निर्णय का अनुमोदन नहीं किया है।

इससे पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार के अधिवक्ता ने चार सप्ताह का समय दिए जाने की मांग की थी, ताकि सरकार इस मामले पर कोई निर्णय ले सके। इस पर कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 17 मार्च की तिथि नियत की थी।

इस बीच याची के अधिवक्ता शैलेंद्र ने अर्जी दाखिल कर कहा कि डिफेंस स्टडीज विषय से आवेदन करने की अंतिम तिथि आज छह मार्च को ही है, इसलिए इस मामले में तत्काल आदेश दिए जाने की आवश्यकता है। इस पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए डिफेंस स्टडीज विषय से आवेदन करने वाले छात्रों को इस विषय से आवेदन करने की छूट दी है, मगर यह भी कहा है कि उनको इससे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।
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