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Ateeq Ahmad News : सात महीने तक पुलिस को छकाने के बाद अली अहमद ने नाटकीय ढंग से किया समर्पण

Sun, 31 Jul 2022 07:04 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

Ateeq Ahmad News  : आरोप है कि अली अहमद ने अपने ही रिश्तेदार जीशान अहमद के दफ्तर को बुलडोजर से ढहवा दिया और उससे पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। इस मामले में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जब छापेमारी की तो वह भूमिगत हो गया। उसके बाद वह पुलिस के हाथ नहीं लगा।
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Prayagraj News : पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने किया सरेंडर। - फोटो : अमर उजाला।
सात महीने तक पुलिस को छकाने के बाद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने शनिवार को सरेंडर कर दिया। जिसकी तलाश में पुलिस कोलकाता और बिहार में दबिश दे रही थी और छापे मार रही थी वह प्रयागराज में ही मिला। अली अहमद विधानसभा चुनाव 2022 के पहले एआईएमआईएम की सभा में मंच से योगी सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद चर्चा में आया था।
 

हालांकि उसके ऊपर शिकंजा पांच करोड़ रुपये रंगदारी मांगने की शिकायत मिलने के बाद कसना शुरू हुआ। आरोप है कि अली अहमद ने अपने ही रिश्तेदार जीशान अहमद के दफ्तर को बुलडोजर से ढहवा दिया और उससे पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। इस मामले में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जब छापेमारी की तो वह भूमिगत हो गया। उसके बाद वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस ने उसकी तलाश में यूपी से लेकर गैर प्रांत तक संभावित स्थानों पर दबिश दी लेकिन यह  हाथ नहीं लगा। अंतत : इसने खुद सरेंडर किया। 
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Prayagraj News : पूर्व सांसद अतीक अतीक अहमद के पुत्र अली अहमद ने किया सरेंडर। - फोटो : अमर उजाला।
बता दें कि बाहुबली अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने शनिवार को जिला अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। वह पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में सात महीनों से फरार चल रहा था। उस पर 50 हजार का इनाम घोषित था। रिमांड मंजूर होने पर उसे जेल भेज दिया गया। 


अली अतीक अहमद का दूसरे नंबर का बेटा है। उस पर पिछले साल 31 दिसंबर को करेली के प्रॉपर्टी डीलर जीशान उर्फ जानू ने पांच करोड़ की रंगदारी मांगने, हत्या का प्रयास समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। वह तब से फरार चल रहा था। जिस पर पुलिस ने पहले उस पर 25 और फिर 50 हजार का इनाम घोषित किया था। मुकदमे में अपनी नामजदगी को चुनौती देते हुए उसने हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी लेकिन उसे राहत नहीं मिली।
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कोर्ट ने अली को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

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Prayagraj News : पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने किया सरेंडर। - फोटो : अमर उजाला।
शनिवार दोपहर एक बजे के करीब वह अपने अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट में पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान उसके अधिवक्ताओं की ओर से जमानत अर्जी दी गई लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। साथ ही रिमांड मंजूर करते हुए उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे केंद्रीय कारागार नैनी में दाखिल करा दिया। एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय ने बताया कि अली को जेल भेज दिया गया है। जबकि मामले में फरार चल रहे अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। 

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Prayagraj News : अतीक के बेटे अली ने किया सरेंडर। - फोटो : अमर उजाला
क्या था मामला
  • बुलडोजर चलाकर कार्यालय ढहाने, रंगदारी मांगने व हमला करने के आरोप में अली, अतीक समेत नौ नामजद व 10 अज्ञात पर दर्ज हुआ था केस। 
  • दो आरोपी सैफ, फहद मौके से पकड़े गए, जबकि प्रकाश में आया अभियुक्त फुल्लू कोर्ट में सरेंडर कर चला गया था जेल
  • दो नामजद आरोपियों संजय सिंह व इमरान को मिली है अग्रिम जमानत। 
  • तीन नामजद आरोपी मो. असद, आरिफ उर्फ कछौली व अमन और तालिब अब भी हैं फरार, सभी पर घोषित है 25 हजार का इनाम। 
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Prayagraj News : बाहुबली पूर्व सांसद अतीक के बेटे अली ने किया सरेंडर। - फोटो : अमर उजाला
जितना इनाम, उससे तीन गुना ज्यादा खर्च
अली पर जितना इनाम घोषित था, उसे पकड़ने में उससे तीन गुना ज्यादा रकम पुलिस ने खर्च कर दी। उसकी तलाश में शहर के अलग-अलग इलाकों के अलावा मेरठ, दिल्ली, बरेली, प्रतापगढ़ व कौशाम्बी में दबिश दी गई। दूरी के हिसाब से देखें तो पुलिस ने चार हजार किमी से ज्यादा का सफर किया। इस तरह 50 हजार के इनामी को पकड़ने में 1.5 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए। लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। 
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Prayagraj News : अली अतीक अहमद। फाइल फोटो - फोटो : प्रयागराज
अली ने खुद को बताया निर्दोष, कहा- झूठा फंसाया गया
जिला न्यायालय में शनिवार को मानव वध एवं मृत्यु का भय दिखाकर रंगदारी वसूलने के अभियुक्त अली उर्फ  अली अहमद ने अदालत के समक्ष सरेंडर किया। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभियुक्त के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त को झूठ व रंजिश  फँसाया गया हैए जबकि अभियोजन अधिकारी ने घोर विरोध  किया। मामले के तथ्यों एवं अपराध की गंभीर प्रकृति को देखकर अदालत ने निर्णय लिया कि उक्त अपराध गैर जमानतीय एवं सेशन कोर्ट द्वारा परीक्षणीय  है, अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज की जाती है।
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Prayagraj News : माफिया अतीक के भाई पूर्व विधायक अशरफ की प्लाटिंग ध्वस्त करता पीडीए का बुलडोजर। - फोटो : प्रयागराज
यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट  शालिनी विधान विधेय ने अभियुक्त के वकील और सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुन कर दिया। मुकदमा वादी जीशान  ने दिनांक 31 दिसंबर 2021 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और आरोप लगाया कि अली अपने सह अभियुक्तों मोहम्मद असद, आरिफ, संजय सिंह, इमरान, सेफ  अमन, कुल्लू अतीक, अली अब्बा एवं 15 अज्ञात लोगों के साथ मेरे घर में जबरन घुस आया और कनपटी पर पिस्टल लगाकर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी, मेरे मना करने पर सभी ने मिलकर मुझे व मेरे रिश्तेदारों को बुरी तरह मारा-पीटा और जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायर किया।


मेरे ऑफिस को जेसीबी के द्वारा पूरी तरह ध्वस्त करवा दिया । हत्या का भय दिखाकर मेरी  एनउद्दीनपुर  स्थित जमीन को भी अपने नाम लिखवाने की धमकी दी। अभियुक्त की ओर से पहली सरेंडर अर्जी दिनांक 10 जनवरी 2022 को कोर्ट के समक्ष पेश की गई, किंतु अभियुक्त हाजिर नहीं हुआ। कोर्ट ने अभियुक्त के विरुद्ध एनबीडब्लू जारी किया फिर अभियुक्त हाजिर नहीं हुआ तो कोर्ट ने अभियुक्त के विरुद्ध कुर्की का आदेश जारी किया।
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