Prayagraj News : माफिया अतीक के भाई पूर्व विधायक अशरफ की प्लाटिंग ध्वस्त करता पीडीए का बुलडोजर।
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यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी विधान विधेय ने अभियुक्त के वकील और सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुन कर दिया। मुकदमा वादी जीशान ने दिनांक 31 दिसंबर 2021 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और आरोप लगाया कि अली अपने सह अभियुक्तों मोहम्मद असद, आरिफ, संजय सिंह, इमरान, सेफ अमन, कुल्लू अतीक, अली अब्बा एवं 15 अज्ञात लोगों के साथ मेरे घर में जबरन घुस आया और कनपटी पर पिस्टल लगाकर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी, मेरे मना करने पर सभी ने मिलकर मुझे व मेरे रिश्तेदारों को बुरी तरह मारा-पीटा और जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायर किया।
मेरे ऑफिस को जेसीबी के द्वारा पूरी तरह ध्वस्त करवा दिया । हत्या का भय दिखाकर मेरी एनउद्दीनपुर स्थित जमीन को भी अपने नाम लिखवाने की धमकी दी। अभियुक्त की ओर से पहली सरेंडर अर्जी दिनांक 10 जनवरी 2022 को कोर्ट के समक्ष पेश की गई, किंतु अभियुक्त हाजिर नहीं हुआ। कोर्ट ने अभियुक्त के विरुद्ध एनबीडब्लू जारी किया फिर अभियुक्त हाजिर नहीं हुआ तो कोर्ट ने अभियुक्त के विरुद्ध कुर्की का आदेश जारी किया।