कोरोना वायरस(सांकेतिक तस्वीर)
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इसके अलावा मध्यस्थता जैसे मामलों में अति आवश्यक केस में ही सुनवाई की जाए। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सुझाए गए बचाव के सभी उपायों को अपनाने और सही भावना से लागू करने का निर्देश दिया है । महा निबंधक ने सभी संबंधित लोगों से इस कार्य में सहयोग की अपेक्षा भी की है।
निबंधक प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक हाईकोर्ट में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए सीएमओ से बात की गई है।