इलाहाबाद हाईकोर्ट
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बार एसो. का कहना है कि आधार कार्ड आधारित प्लेटफार्म और पोर्टल उपलब्ध है, इसका उपयोग करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है। बार ने ई सिग्नेचर और आधार की व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की है। इसके अलावा बार एसोसिएशन ने मौजूदा स्थितियों में जब तक कि ई फाइलिंग और वीडियो कांफ्रेंसिंग का सिस्टम ठीक तरीके से काम न करने लगे और अधिवक्ता उसे अच्छे से समझ ना लें, नो एडवर्स आर्डर की व्यवस्था लागू रखने का भी अनुरोध किया है।
एसोसिएशन का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुकदमों की सुनवाई में कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं जैसे कि कमजोर नेटवर्क या बिजली ना होना। सिस्टम ठीक तरीके से काम ना करना जैसी समस्याएं आ सकती हैं। बार ने यह भी मांग की है कि सिर्फ एडवोकेटरोल में शामिल वकीलों और सीनियर एडवोकेट को ही डिजिटल लिंक की सुविधा मिलनी चाहिए।