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Hathras Case: पुलिस ने किस्तों में बढ़ाई मुकदमे की धाराएं, पहले इस धारा में दर्ज किया था केस, पढ़ें अब तक का घटनाक्रम

Wed, 30 Sep 2020 09:16 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
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Hathras Gang Rape Case - फोटो : अमर उजाला
हाथरस के चंदपा क्षेत्र की बिटिया के साथ हुई दरिंदगी के मुकदमे की धाराएं किस्तों में बढ़ाई गईं। इस मामले के आरोपी भी पुलिस ने अलग-अलग तारीखों में पकड़े। पहले एक ही आरोपी पर मुकदमा दर्ज था। बाद में बिटिया के बयान के आधार पर तीन अन्य आरोपियों के नाम बढ़ाए गए।

 
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Hathras Gang Rape Case - फोटो : अमर उजाला
चंदपा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 14 सितंबर को 20 वर्षीय इस बिटिया के साथ उस समय दरिंदगी की गई थी, जब वह खेत में चारा लेने गई थी। वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर जान लेने की कोशिश की गई। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, वहां से नाजुक अवस्था में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। वहां से 28 सितंबर को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भेज दिया गया। पीड़िता ने मंगलवार की सुबह दिल्ली में मौत हो गई। 

 
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जांच करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला
तहरीर के आधार पर पुलिस ने इस मामले में गांव के ही संदीप पुत्र गुड्डू के खिलाफ जानलेवा हमला की धारा 307 व एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया। 19 सितंबर को पुलिस ने आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया। इस मामले की विवेचना शुरु से ही सीओ स्तर के अधिकारी कर रहे थे। शुरू ने यह विवेचना सीओ सिटी ने की , इसकी वजह यह थी कि उनके पास सीओ सादाबाद का भी चार्ज था। 
 

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला
संदीप की गिरफ्तारी के बाद सीओ सिटी जब पीड़िता के बयान लेने अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो उन्होंने इस मुकदमे में छेड़खानी की धारा 354 भी बढ़ा दी। इसके उपरांत 20 सितंबर को सीओ सादाबाद के रूप में ब्रह्म सिंह ने चार्ज लिया और वह विवेचना अधिकारी बने। ब्रह्म सिंह ने 22 सितंबर को पीड़िता के बयान के आधार पर इस मुकदमे में धारा 376 डी को भी बढ़ा दिया। पीड़िता ने यह बयान दिया कि उसके साथ आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। 
 
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Hathras Gang Rape Case - फोटो : अमर उजाला
पुलिस ने इस मुकदमे में पीड़िता के बयान के आधार पर इसी गांव के तीन अन्य आरोपियों लवकुश पुत्र रामवीर, रवि पुत्र अतर सिंह, रामकुमार पुत्र राकेश के नाम भी मुकदमे में शामिल कर दिए। 23 सितंबर को पुलिस ने इस मुकदमे में वांछित लवकुश को गिरफ्तार कर लिया। 25 सितंबर को एक अन्य आरोपी रवि को गिरफ्तार किया। 26 सितंबर को चौथे आरोपी रामू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 
 
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गांव में तैनात पुलिसबल - फोटो : अमर उजाला
अब तक का घटनाक्रम
- 14 सितंबर को चंदपा क्षेत्र के एक गांव की अनुसूचित जाति की युवती के साथ हुई दरिंदगी। जिला अस्पताल से गंभीर हालत में भेजा गया अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज। 
- पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी के खिलाफ दर्ज किया जानलेवा हमले व एससीएसटी उत्पीड़न अधिनियम के तहत मुकदमा कायम। 
- 19 सितंबर को नामजद आरोपी संदीप को किया गिरफ्तार। इसी दिन पुलिस ने इस मुकदमे में धारा 354 बढ़ाई। 
- 22 सितंबर को पीड़िता के बयान के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म की धारा 376 डी बढ़ाई व तीन अन्य अभियुक्तों के नाम शामिल किए। 
- 23 सितंबर को दूसरे आरोपी लवकुश को किया गिरफ्तार। 
- 25 सितंबर को तीसरे आरोपी रवि को पुलिस ने बनाया बंदी। 
- 26 सितंबर को अंतिम व चौथे आरोपी रामू को किया पुलिस ने गिरफ्तार। 
- 28 सितंबर को बेहद नाजुक अवस्था में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से पीड़िता को किया गया दिल्ली सफदरजंग अस्पताल रेफर। 
- 29 सितंबर को दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में हुई पीड़िता की मौत। 
- शुरू में मुकदमा कायम होने के बाद सीओ सिटी ने की विवेचना। 20 सितंबर से सीओ सादाबाद कर रहे इस मुकदमे की विवेचना।
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