ताजमहल के 500 मीटर परिधि में रहने वाले 25 दिन से परेशान व्यापारियों को आखिर दिवाली से ऐन पहले कु छ राहत मिल गई। विधिक राय के बाद प्रशासन ने व्यापारियों को तीन माह यानी 17 जनवरी तक की मोहलत दे दी। शुक्रवार शाम को प्रशासन, एडीए, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त बैठक में यह तय हुआ। इस कदम से 3 हजार व्यापारियों को दिवाली से पहले मुस्कुराने का मौका मिला है।
ताजगंज पश्चिमी गेट के दुकानदारों की याचिका पर 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि 500 मीटर परिधि में ताजगंज के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हटाया जाए। एडीए ने सर्वे कराया तो एक हजार दुकानें और 2000 ऐसी दुकानें मिलीं, जो घरों में संचालित थीं। उन्हें 17 अक्तूबर तक कारोबार बंद करने का नोटिस जारी हुआ। बैरियर लगाकर सामान की आपूर्ति रोकी गई। दुकानदारों को दिवाली काली होने का अंदेशा लगने लगा। एकजुट होकर व्यापारियों ने जनप्रतिनिधियों, मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव तक अपनी बात की, तब नोटिस पर कानूनी सलाह ली गई। शुक्रवार शाम को डीएम नवनीत चहल के कैंप कार्यालय पर बैठक में 17 जनवरी तक का वक्त दिया गया। अब उसके बाद प्रशासन दुकानें बंद कराएगा।
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बांटे गए लड्डू
- फोटो : अमर उजाला
ताज महल की 500 मीटर की परिधि में व्यापार कर कर रहे ताजगंज के लोगों में खुशी की लहर है। दिवाली से तीन दिन पहले ही प्रशासन के आदेश से दिवाली जैसी खुशी है। प्रशासन ने 500 मीटर क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों को बंद करने के लिए 3 महीने की मोहलत दी है। इस फैसले से ताजगंज के व्यापारियों शनिवार को खद्दर चौराहे पर मिष्ठान वितरण किया।
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आगरा विकास प्राधिकरण
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जनवरी में बंद होंगे प्रतिष्ठान
आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने बताया कि विधिक राय के बाद तय किया है कि व्यापारियों को 3 माह की मोहलत दी जाएगी। 17 जनवरी तक ताज 500 मीटर परिधि में व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद करने होंगे। इस बीच अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य आदेश इस मामले में आता है तो उसका अनुपालन किया जाएगा।
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ताजगंज के कारोबारी
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संघर्ष रंग लाया
ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष नितिन सिंह ने बताया कि आखिर हमारा संघर्ष रंग लाया। एडीए ने बेवजह ही बिना किसी राय के 17 अक्तूबर की तारीख तय कर दी थी। अब दिवाली को व्यापारी चिंतामुक्त होकर मना पाएंगे। जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, उन सभी का शुक्रिया।
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ताजगंज में दुकाने रहीं बंद
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दर्द सुनने वालों को दिया धन्यवाद
होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश चौहान ने बताया कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री का धन्यवाद, जो हमारे दर्द को सुना और उसे देखते हुए विधिक राय मंगवा कर व्यापारियों को राहत दिलाई। एडीए ने इस मामले में जल्दबाजी में कदम उठाया था।
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ताजगंज क्षेत्र
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रातों की नींद उड़ गई थी
ताजगंज के संदीप अरोड़ा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब एडीए ने नोटिस दिए, तब से रातों की नींद उड़ गई थी। अब मोहलत तो मिली है पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील कर रहे हैं। हमें न्याय की पूरी उम्मीद है।
ताजगंज में घरों में खुली हैं दुकानें
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याचिका स्वीकार, 31 को सुनवाई का आग्रह
फाउंडेशन अध्यक्ष नितिन सिंह ने बताया कि कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली, लेकिन चीफ जस्टिस की जगह इस याचिका को 31 अक्तूबर को उसी बेंच के पास सुनवाई के लिए आग्रह करना होगा, जिसने पश्चिमी गेट के व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई की थी। इस मामले में 31 अक्तूबर को सुनवाई होनी है। फाउंडेशन उसी दिन सुनवाई का आग्रह बेंच से करेगा।