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डॉ. दीप्ति केस: चार आरोपियों को अंतरिम जमानत, पीड़ित पिता बोले- न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा

Sat, 03 Oct 2020 12:14 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
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डॉक्टर दीप्ति (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के विभव वैली व्यू अपार्टमेंट निवासी डॉ. दीप्ति अग्रवाल की दहेज के लिए हत्या के मामले में ससुरालीवालों को उच्च न्यायालय से राहत मिल गई। आरोपी ससुर डॉ. एससी अग्रवाल सहित चारों आरोपियों को अंतरिम जमानत मिल गई। अब पुलिस केस में 90 दिन में आरोपपत्र लगाएगी। उधर, मृतका के पिता ने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) तक जाने की बात कही है।   
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पति डॉ. सुमित अग्रवाल के साथ डॉक्टर दीप्ति (फाइल) - फोटो : अमर उजाला
तीन अगस्त को डॉ. दीप्ति अग्रवाल अपने फ्लैट में फंदे से लटकी मिली थीं। पति डॉ. सुमित अग्रवाल ने उन्हें अपने नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया था। बाद में फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल में ले गए थे। छह अगस्त को डॉ. दीप्ति ने दम तोड़ दिया था। सात अगस्त को पिता डॉ. नरेश मंगला ने ताजगंज थाने में दहेज हत्या और गर्भपात की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। 
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डॉक्टर दीप्ति की मौत का मामला - फोटो : अमर उजाला
पुलिस ने मुकदमे में नामजद पति डॉ. सुमित को सात अगस्त को जेल भेज दिया था। मुकदमे में ससुर डॉ. एससी अग्रवाल, सास अनीता अग्रवाल, जेठ अमित अग्रवाल और जेठानी डॉ. तूलिका को भी नामजद किया था। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश का दावा कर रही थी। उधर, आरोपी पक्ष ने उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। 28 सितंबर को सुनवाई की तारीख लगी थी। एडवोकेट अजय पांडेय ने बताया कि चारों आरोपियों को उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई है। 

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पति डॉ. सुमित अग्रवाल के साथ डॉक्टर दीप्ति (फाइल) - फोटो : अमर उजाला
क्षेत्राधिकारी (सीओ) सदर महेश कुमार ने बताया कि जेल भेजे गए आरोपी पति डॉ. सुमित को जमानत नहीं मिल सकी है, अन्य आरोपियों को मिल गई है। अब केस में 90 दिन के अंदर आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा। इसके बाद आरोपियों को दोबारा से जमानत करानी होगी। 
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डॉ. दीप्ति के पिता डॉ. नरेश मंगला (बैंगनी रंग की शर्ट) - फोटो : अमर उजाला
सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा: डॉ. नरेश मंगला 
केस के वादी और डॉ. दीप्ति के पिता डॉ. नरेश मंगला ने पूर्व में आगरा से जांच ट्रांसफर कराने के लिए डीजीपी को पत्र दिया था। अब उन्होंने बताया कि केस की कार्रवाई जहां भी चले, वह संतुष्ट हैं। आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो वह जाएंगे। बेटी को न्याय दिलाना ही एकमात्र लक्ष्य है।
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