नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में विगत 20 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान शहर में हुए उपद्रव में सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले 26 आरोपियों पर एडीएम न्यायालय की ओर से 45 लाख से अधिक धनराशि की क्षतिपूर्ति आरोपित की है। कोर्ट ने आरोपित क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली कर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
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पुलिस व प्रशासन की ओर से चिह्नांकित किए उपद्रवियों के फोटो
- फोटो : अमर उजाला
विगत 20 दिसंबर को फिरोजाबाद में उपद्रव के दौरान सात लोगों की जान चली गई थी। वहीं पुलिस एवं प्रशासन के अफसरों, पुलिस कर्मियों के साथ आमजन को मिलाकर करीब दो सौ लोग घायल हुए थे। इस मामले में थाना दक्षिण,रसूलपुर व रामगढ़ में 50 से अधिक मुकदमे दर्ज किए थे। मुकदमों की जांच विशेष जांच टीम (एसआईटी) की टीमें कर रही हैं। क्षति के आकलन के लिए एडीएम आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में टीम गठित की गई। टीम ने आकलन कर रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के आधार पर 26 लोगों को नामजद किया गया था। इनके ऊपर 45 लाख 19 हजार 965 रुपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की है। इस धनराशि को जमा करा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट ने दिया है।
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पुलिस व प्रशासन की ओर से चिह्नांकित किए उपद्रवियों के फोटो
- फोटो : अमर उजाला
थाना रसूलपुर के जाटवपुरी गली नं. पांच निवासी आकिब, पुराना रसूलपुर कुम्हारों वाली गली नं.सात के निवासी सोयल, हाजीपुरा के गली नं. 17 निवासी नईम , हाजीपुरा निवासी कासिम , झमैयाटोला निवासी मोहम्मद मतीन, तीस फुटा निवासी हाशिम, थाना रसूलपुर नगला बरी निवासी फुरकान, बजरंग वाटिका निवासी शहजाद, डाकबंगला निवासी गोलू, भईये , मशरुरगंज निवासी भूरा कुरैशी, गली नंबर चार मशरूरगंज निवासी वकील,थाना रसूलपुर के तेली वाली गली शीशग्रान व हाल निवासी इस्लामगंज थाना दक्षिण इमरान, हाजीपुरा निवासी सोनू, शीशग्रान गली नं. आठ निवासी अदनान, शीशग्रान गली नं. नौ निवासी मुजाहिद, गालिबनगर तिराहा निवासी मोसीन एवं थाना रसूलपुर के हाजीपुरा निवासी सलीम पर 15 लाख 12311 क्षतिपूर्ति की धनराशि आरोपित की है।
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शुक्रवार को हुए उपद्रव की फोटो
- फोटो : अमर उजाला
थाना रामगढ़ के नूरनगर निवासी आलियान पर एक लाख 14581 रुपया एवं थाना रसूलपुर तीसफुटा गली नं.पांच निवासी अबरार को 51 हजार144 रुपये क्षतिपूर्ति आरोपित की है। थाना दक्षिण के मोहल्ला कोटला निवासी अहमद, मोहम्मदगंज निवासी फराज, मो.हाशिम, हबीबगंज निवासी आमिर, आदिल निवासी 10/2 रसूलपुर पानी की टंकी वाली गली, आमिर निवासी गली नं. दस थाना रसूलपुर पर 28 लाख इकतालीस हजार 969 की क्षतिपूर्ति आरोपित की है।
क्षतिपूर्ति में जिन-जिन लोगों को आरोपित किया है, वे खुद या परिजन धनराशि को जमा कराएं। यदि धनराशि जमा नहीं कराते हैं तो
राजस्व की भांति वसूल की जाएगी। आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव एडीएम फिरोजाबाद।