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पीएम किसान मानधन योजना: कौन से किसान नहीं ले सकते हैं मानधन योजना का लाभ? जानें इससे जुड़े बारीक नियम

Sun, 27 Sep 2026 03:05 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

पीएम किसान मानधन योजना गरीब किसानों के लिए एक बेहद शानदार योजना है, इस योजना के तहत किसानों को बुढ़ापे में पेंशन देने की शुरुआत की गई है। मगर इस योजना का लाभ लेने की शर्तें काफी सख्त हैं, जिसके बारे में सभी किसानों जानना चाहिए।
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पीएम किसान मानधन योजना - फोटो : AI
PM Kisan Maandhan Yojana: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMNY) देश के छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है। इसके तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पात्र किसानों को हर महीने 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जाती है। 

हालांकि, वैसे तो ये सरकारी योजना सभी किसानों के लिए है मगर इसके लिए कुछ सख्त पात्रता मानदंड तय किए गए हैं। कई बार किसान नियमों की सही जानकारी न होने के कारण आवेदन कर देते हैं और बाद में उनका फॉर्म रद्द हो जाता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि कौन से किसान इस मानधन योजना के दायरे से बाहर रखे गए हैं।
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जमीन के कागजात में 1 अगस्त 2019 की कट-ऑफ डेट अनिवार्य - फोटो : Adobe Stock
जमीन के कागजात में 1 अगस्त 2019 की कट-ऑफ डेट अनिवार्य
  • मानधन योजना का लाभ पाने के लिए सबसे मुख्य शर्त जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी है।
  • योजना के नियमों के अनुसार, किसान का नाम 1 अगस्त 2019 तक राज्य के राजस्व रिकॉर्ड (खसरा-खतौनी) में दर्ज होना अनिवार्य है।
  • अगर किसी व्यक्ति के नाम पर 1 अगस्त 2019 के बाद जमीन का हस्तांतरण हुआ है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
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pm kisan maandhan yojana - फोटो : AdobeStock
संस्थागत भू-स्वामी और 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले बाहर
  • जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) से अधिक कृषि योग्य भूमि है, वे इस योजना के लिए अपात्र माने जाते हैं।
  • इसके अलावा, संस्थागत भूमि धारक जैसे ट्रस्ट, कंपनी, बैंक या धार्मिक संस्थानों के नाम दर्ज जमीन वाले किसान भी इस पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • यह योजना सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही सीमित है।

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pm kisan maandhan yojana - फोटो : AdobeStock
आयकर देने वाले और संवैधानिक पदों पर रहे किसान
  • अगर कोई किसान या उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर जमा करता है, तो वह इस योजना के लिए योग्य नहीं होगा।
  • इसके अलावा, पूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पदों पर रहे लोग, पूर्व और वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर या जिला पंचायत अध्यक्ष भी मानधन योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं।
  • सरकार ने ऐसे समृद्ध परिवारों को इस योजना से बाहर रखा है।
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pm kisan maandhan yojana - फोटो : AdobeStock
सरकारी कर्मचारी और अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थी
  • केंद्र या राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत या सेवानिवृत्त कर्मचारी इस योजना से बाहर हैं (ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • साथ ही, अगर कोई किसान पहले से ही एनपीएस, ईपीएफओ, ईएसआईसी या किसी अन्य सरकारी पेंशन/सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ले रहा है, तो वह भी इस योजना के तहत पात्र नहीं माना जाएगा।
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