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UPI: यूपीआई से गलत खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं पैसे, तो परेशान होने की बजाए तुरंत करें ये काम

Thu, 05 Dec 2024 02:01 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

कई बार लेन-देन करते समय जल्दबाजी या लापरवाही में लोग यूपीआई के जरिए गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आपने भी किसी गलत व्यक्ति के खाते में यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 
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UPI - फोटो : AdobeStock
UPI: एक समय था जब लोग डिजिटल पेमेंट के नाम से डरा करते थे। हालांकि, देश में यूपीआई आने के बाद डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आई है। हर रोज करोड़ों की संख्या में यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। यूपीआई ने लेनदेन की व्यवस्था को काफी आसान बना दिया है। आप दुकानों पर महज क्यूआर कोड स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। आज के समय एक छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी-बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां यूपीआई नेटवर्क से जुड़ी हैं। यूपीआई का विकास एनपीसीआई द्वारा किया गया है। यह रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। यूपीआई द्वारा लेनदेन करने पर आपको किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होती है। 

हम में से अधिकतर लोग लेन-देने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, कई बार लेन-देन करते समय जल्दबाजी या लापरवाही में लोग यूपीआई के जरिए गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आपने भी किसी गलत व्यक्ति के खाते में यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 
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UPI - फोटो : AdobeStock
आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपने गलत खाते में पैसों को ट्रांसफर किया है तो वे पैसे 48 घंटे के भीतर आपके खाते में रिफंड हो सकते हैं। 

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UPI - फोटो : AdobeStock
अगर आपने गलत अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर कर दिया है तो इस स्थिति में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले उस व्यक्ति से संपर्क करना है, जिसके खाते में आपने गलती से पैसे ट्रांसफर किए हैं। 

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UPI - फोटो : AdobeStock
अगर व्यक्ति पैसे देने से मना करता है तो आप अपने बैंक में इसको लेकर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करके इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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UPI - फोटो : AdobeStock
आपके पास NPCI के पोर्टल पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराने का विकल्प है। इसके अलावा आप आरबीआई की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद मामले की जांच की जाएगी। जांच के बाद आपके पैसों को रिफंड किया जाएगा। 

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