Indian Railways: भारतीय रेलवे रोजाना करोड़ों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। यही वजह है कि इसे देश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। यात्रियों की सुविधा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेलवे ने सख्त नियम बनाए हैं, जिनमें बिना टिकट यात्रा करना एक अपराध माना जाता है। यदि कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है और जुर्माना देने से इनकार करता है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आइए, इस विषय पर विस्तार से जानते हैं कि बिना टिकट पकड़े जाने पर क्या सजा हो सकती है और ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (टीटीई) क्या कर सकता है?
रेलवे नियम के मुताबिक, बिना टिकट यात्रा करना कानूनी अपराध है। यदि टीटीई किसी यात्री को बिना टिकट पकड़ता है, तो न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये है, साथ ही यात्रा की गई दूरी का किराया भी वसूला जाता है। अधिकतम जुर्माना 1000 रुपये तक हो सकता है।