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Towing Damage: पुलिस या क्रेन मालिक, गाड़ी उठाते समय नुकसान होने पर किससे मांगे हर्जाना?

Mon, 06 Apr 2026 05:46 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Car Damage During Towing Claim India: अक्सर ये देखने को मिलता है कि अगर पुलिस किसी गाड़ी को उठाती है, तो गाड़ी उठाते समय उसमें कुछ नुकसान हो जाता है। इसलिए आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या आप हर्जाना मांग सकते हैं?
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गाड़ी उठाते समय नुकसान होने पर क्या करें? - फोटो : Adobe Stock
Compensation For Towing Negligence: शहरों में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पुलिस अक्सर 'नो-पार्किंग' में खड़ी गाड़ियों को क्रेन से टो (Tow) कर ले जाती है। मगर अक्सर कुछ वाहन चालक के मन में सवाल रहता है कि अगर टोइंग के दौरान आपकी महंगी गाड़ी का बंपर टूट जाए या पेंट खराब हो जाए, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ऐसे ममालों में अक्सर पुलिस और निजी क्रेन ऑपरेटर पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन कानून के अनुसार, वाहन को सुरक्षित तरीके से ले जाने की पूरी जिम्मेदारी टोइंग एजेंसी की होती है। 

अगर लापरवाही के कारण नुकसान हुआ है, तो आप फाइन भरने के बाद कानूनी रूप से इसकी भरपाई का पैसा मांग सकते हैं। उपभोक्ता अदालतों के कई फैसलों ने यह स्पष्ट किया है कि 'गलत पार्किंग' का मतलब यह नहीं है कि अधिकारी आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का हक रखते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको तुरंत क्या करना चाहिए और हर्जाना पाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है।
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पुलिस गाड़ी टो करते समय नुकसान कर दे तो क्या करें? - फोटो : Adobe Stock
टोइंग के समय नुकसान होने पर तुरंत उठाएं ये कदम
  • गाड़ी का लॉक खोलने से पहले चारों तरफ से वीडियो बनाएं ताकि क्रेन से हुए ताजा नुकसान को साबित किया जा सके।
  • पुलिस से मिली रसीद पर 'Damage' का नोट लिखें और वहां मौजूद अधिकारी से उस पर साइन करने या गवाही देने को कहें।
  • अगर संभव हो तो उस जगह का फुटेज मांगें जहां से गाड़ी उठाई गई थी, ताकि क्रेन ऑपरेटर की लापरवाही दिख सके।
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टो के दौरान गाड़ी को नुकसान पहुंचते समय आपके कानूनी अधिकार क्या हैं? - फोटो : अमर उजाला
कानूनी हक और जिम्मेदारी
  • अधिकांश शहरों में क्रेन सेवा निजी कंपनियों को दी जाती है, जो अनुबंध के तहत सुरक्षित परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं।
  • भले ही क्रेन प्राइवेट हो, लेकिन वह पुलिस के निर्देश पर काम करती है, इसलिए संबंधित विभाग को भी पार्टी बनाया जा सकता है।
  • अगर क्रेन ने गलत तरीके से हुक लगाया है जिससे गियरबॉक्स या बंपर खराब हुआ है, तो यह 'ड्यूटी ऑफ केयर' का उल्लंघन है।

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गाड़ी उठाते समय नुकसान होने पर क्या करें? - फोटो : Adobe Stock
हर्जाना पाने के लिए शिकायत कहां दर्ज करें?
  • आप 'सेवा में कमी' के लिए जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • अपने कार इंश्योरेंस प्रदाता को सूचित करें, कई पॉलिसियों में टोइंग के दौरान होने वाले नुकसान का कवर शामिल होता है।
  • संबंधित जिले के ट्रैफिक डीसीपी या एसपी को लिखित शिकायत भेजें ताकि क्रेन ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द या सस्पेंड हो सके।
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गाड़ी को टो करने के नियम - फोटो : Adobe Stock
नुकसान से बचने के लिए स्मार्ट टिप्स
  • हमेशा पे-एंड-पार्क या सुरक्षित पार्किंग स्थल का ही चुनाव करें ताकि टोइंग की नौबत ही न आए।
  • अगर आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, तो गलत टोइंग से गियरबॉक्स पूरी तरह जाम हो सकता है, इसलिए 'No Parking' से बचें।
  • ध्यान रखें कानून तोड़ने पर जुर्माना देना आपका कर्तव्य है, लेकिन अपनी संपत्ति की सुरक्षा की मांग करना आपका अधिकार है।
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