UP Divyang Pension Yojana
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इस स्कीम का लाभ उन्हीं दिव्यांगजनों को मिलता है, जिनकी सालाना आय (ग्रामीण) 46,080 और (शहरी) 56,460 रुपये से अधिक नहीं है। हालांकि, पेंशन का लाभ आपको जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन को अप्रूव करने के बाद ही मिलेगा।