Toll Tax Rules: भारत में नेशनल हाइवे पर यात्रा करते समय टोल टैक्स का भुगतान करना आमतौर पर हर वाहन चालक के लिए अनिवार्य होता है। यह टैक्स सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए राजस्व जुटाने का एक तरीका होता है। हालांकि, कुछ खास श्रेणियां ऐसी हैं जिन्हें सरकार द्वारा टोल टैक्स के भुगतान से छूट दी जाती है। यह छूट कुछ विशिष्ट व्यक्तियों, वाहनों या सेवाओं को उनकी भूमिका, स्थिति या कार्य की प्रकृति के कारण प्रदान की जाती है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि किन लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है, आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुताबिक टोल टैक्स नहीं देने वाले लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसे कई श्रेणियों में बांटा गया है। आइए जानते हैं...
1- संवैधानिक पद धारक-
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के उपराष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- लोकसभा के अध्यक्ष
- राज्यों के राज्यपाल
- राज्यों के मुख्यमंत्री
- सुप्रीम कोर्ट के जज
- हाई कोर्ट के जज
- संसद सदस्य (सांसद)
- राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य (एमएलसी)
- विधानसभाओं के सदस्य (विधायक) - यह छूट आमतौर पर सिर्फ उनके संबंधित राज्यों के भीतर लागू होती है।