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पैदल चल रहे लोगों पर गाड़ी से कीचड़ उड़ाने पर कितना जुर्माना लगता है? यहां जानें शिकायत करने का तरीका

Thu, 09 Jul 2026 01:39 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Motor Vehicles Act Section 184: बरसात के मौसम में अक्सर ये देखने को मिलता है कि कुछ ड्राइवर गाड़ी को इस तरह चलाते हैं कि रास्ते पर जमा बरसात का पानी आसपास के लोगों पर पड़ने लगता है। बता दें कि ऐसा करने पर ड्राइवर पर कार्रवाई हो सकती है। आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं।
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गाड़ी से कीचड़ उड़ाने पर जुर्माना - फोटो : AI
Splash Mud on Pedestrians Fine: मानसून के मौसम में सड़कों पर जगह-जगह पानी और कीचड़ जमा होना एक आम बात है। ऐसे में कई बार तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाले लोग बिना परवाह किए सड़क किनारे चल रहे पैदल यात्रियों पर कीचड़ या गंदा पानी उड़ाते हुए निकल जाते हैं। यह न सिर्फ एक खराब व्यवहार है, बल्कि भारतीय कानून के तहत एक दंडनीय अपराध भी है।

मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के मुताबिक, ऐसा करने वाले लापरवाह ड्राइवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि इस हरकत पर कितना जुर्माना लगता है और आप इसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं।
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कानून में जुर्माने और सजा का यह है प्रावधान - फोटो : Adobe Stock
कानून में जुर्माने और सजा का यह है प्रावधान
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत खतरनाक और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई का नियम है। अगर कोई चालक जानबूझकर या लापरवाही से किसी पैदल यात्री पर कीचड़ उड़ाता है, तो इसे 'रैश ड्राइविंग' माना जाता है। इस अपराध के लिए पुलिस पहली बार में ₹1000 से लेकर ₹5000 तक का कोर्ट का चालान काट सकती है।
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अपराध होने पर तुरंत नोट करें ये जरूरी चीजें - फोटो : Adobe Stock
अपराध होने पर तुरंत नोट करें ये जरूरी चीजें
अगर आपके ऊपर किसी गाड़ी ने कीचड़ उड़ाया है, तो घबराने के बजाय तुरंत उस वाहन का नंबर नोट कर लें। अगर संभव हो, तो तुरंत अपने मोबाइल से उस गाड़ी की फोटो खींच लें या वीडियो बना लें। इसके अलावा, घटना का सही समय, तारीख और उस जगह (लोकेशन) का नाम याद रखें, क्योंकि शिकायत दर्ज करते समय इन सभी जानकारियों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।

 

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ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए ऐसे करें शिकायत (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe Stock
ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए ऐसे करें शिकायत
आजकल ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। आप अपने ट्विटर/एक्स अकाउंट पर जाकर गाड़ी की फोटो या नंबर के साथ पूरी घटना लिखें। इसके बाद अपनी स्थानीय ट्रैफिक पुलिस को टैग कर दें। पुलिस इस डिजिटल शिकायत का तुरंत संज्ञान लेती है और वाहन के मालिक के घर पर ऑनलाइन ई-चालान भेज दिया जाता है।
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ट्रैफिक हेल्पलाइन और एप पर भी है सुविधा - फोटो : Adobe Stock
ट्रैफिक हेल्पलाइन और एप पर भी है सुविधा
सोशल मीडिया के अलावा आप सीधे ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक कंट्रोल रूम नंबर 1095 या नेशनल हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कई राज्यों की ट्रैफिक पुलिस के अपने आधिकारिक मोबाइल एप भी हैं, जहां आप 'सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज' में जाकर गाड़ी नंबर और सबूत अपलोड करके ऑनलाइन शिकायत सबमिट कर सकते हैं।
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