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DL Rule: क्या एक्सपायर होने बाद भी रिन्यू हो जाता है ड्राइविंग लाइसेंस या देना होता है फाइन? यहां जानें नियम

Thu, 20 Mar 2025 08:00 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Driving License Renewal: हर ड्राइविंग लाइसेंस की एक एक्सपायरी तारीख होती है और ये तारीख डीएल पर लिखी होती है। आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू भी करवा सकते हैं।
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ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने का क्या नियम है? - फोटो : Adobe Stock
Driving License Rule: हम सुविधा लेने के लिए कार, बाइक, स्कूटी जैसी चीजें खरीदते हैं। वहीं, अब तो पहले के मुकाबले दोपहिया और चार पहिया वाहन के दाम भी काफी बड़ चुके हैं। अगर आप भी कोई गाड़ी चलाते हैं तो आप तो ये जानते ही होंगे कि इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस जरूर चाहिए होता है।

अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपका चालान काटा जा सकता है आदि। वहीं, डाइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद एक चीज जरूर जान लेनी चाहिए कि हमें कितने समय बाद अपने डीएल को रिन्यू करवाना है। अगर आपके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहां जान सकते हैं कि इसे रिन्यू करवाने का नियम क्या है। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...
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ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने का क्या नियम है? - फोटो : Adobe Stock
इतने समय के लिए जारी होता है डीएल
  • अगर आपको गाड़ी चलानी होती है तो इसके लिए आपके पास डीएल होना अनिवार्य है। भारत में 40 साल के लिए ही डाइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं। फिर जैसे ही तय समय में आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो आपको अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाना होता है।
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ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने का क्या नियम है? - फोटो : Adobe Stock
नहीं करवाया रिन्यू तो क्या होगा?
  • अगर आप तय समय तक अपने डाइविंग लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाते हैं तो आपके डीएल को परमानेंट कैंसिल किया जा सकता है। हालांकि, कार्डधारक को डीएल रिन्यू करवाने के लिए समय दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर आपसे लाइसेंस को रिन्यू करवाने की तारीख निकल जाए तो भी आपको विभाग द्वारा 30 दिन का समय अलग से दिया जाता है।

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ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने का क्या नियम है? - फोटो : Adobe Stock
अतिरिक्त चार्ज का नियम क्या है?
  • अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और आप एक्सपायर होने के 30 दिनों के भीतर अपने डीएल को रिन्यू करवा लेते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होता है। जबकि, 30 दिन के बाद रिन्यू करवाने पर आपको लेट फीस देनी होती है।
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ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने का क्या नियम है? - फोटो : Adobe Stock
ये जरूरी बातें जरूर जान लें:-
  • कई राज्यों में डीएल को रिन्यू करवाने की फीस 400 रुपये तक होती है
  • एक्सपायरी डेट निकलने के एक महीने बाद आपको 1500 रुपये तक फीस देनी पड़ती है जिसमें फाइन भी शामिल होता है
  • मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, कोई व्यक्ति अगर डीएल की एक्सपायरी तारीख निकलने के एक वर्ष तक इसे रिन्यू नहीं करवाता है तो ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल माना जाता है।
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