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जान लें अपने अधिकार: लेट या कैंसिल हो रही है फ्लाइट तो क्या मिलता है पूरा पैसा वापस? यहां जानें नियम

Thu, 02 Jan 2025 01:15 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Rights Of Passengers in Case Of Flight Delay or Cancellation: अगर आप भी फ्लाइट से सफर करते हैं या करने वाले हैं तो आपको टिकट से जुड़े अपने अधिकारों के बारे में पता होना जरूरी हो जाता है।
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फ्लाइट कैंसिल होने पर कैसे मिलेगा रिफंड? - फोटो : Amar Ujala
Flight Ticket Refund Policy: जब भी हमें किसी सफर पर जाना होता है तो हम एक ऐसा वाहन चुनना पसंद करते हैं जो हमें हमारे गंतव्य तक समय पर पहुंचा दे। इसके लिए कई लोग तो अपने वाहन से जाना पसंद करते हैं जैसे, कार। जबकि, कई लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर आप न तो ट्रेन और न ही कार आदि से यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में लोग फ्लाइट से जाना पसंद करते हैं क्योंकि इससे समय भी बचता है।

पर देखने में आता है कि कई बार फ्लाइट रद्द हो जाती है या फिर काफी देरी से उड़ान भरती हैं जिसकी वजह से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप भी फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपको टिकट रिफंड से जुड़े नियमों के बारे में पता होना जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या फ्लाइट के देरी से उड़ान भरने पर रिफंड मिलता है या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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फ्लाइट कैंसिल होने पर कैसे मिलेगा रिफंड? - फोटो : Adobe Stock
फ्लाइट रद्द होने या देरी होने का कारण
  • अगर कोई भी फ्लाइट देरी से उड़ान भरती है या कोई फ्लाइट रद्द हो जाती है तो इससे यात्रियों को काफी दिक्कत होती है। सर्दियों के मौसम में उड़ान में देरी घने कोहरे की वजह से होती है और फ्लाइट कैंसिल भी इसी वजह से होती है। इस बार भी सर्दी के कारण कई सारी उड़ाने रद्द हो गई हैं जबकि, कई फ्लाइट देरी से उड़ रही हैं।
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फ्लाइट कैंसिल होने पर कैसे मिलेगा रिफंड? - फोटो : Adobe Stock
कब मिलता है रिफंड?
  • अगर आपने भी किसी फ्लाइट की टिकट बुक की है तो आपको रिफंड के बारे में पता होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि फ्लाइट देरी से उड़ान भरे या रद्द हो जाए तो आपको क्या करना है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के मुताबिक, अगर कोई फ्लाइट ढाई घंटे की अवधि की है, लेकिन वो दो घंटे डिले है, अगर किसी फ्लाइट की अवधि ढाई से पांच घंटे के बीच है और वो तीन घंटे डिले है, वहीं, अगर कोई फ्लाइट चार घंटे या उससे ज्यादा डिले है, तो ऐसी स्थिति में एयरलाइंस को यात्रियों को नाश्ता उपलब्ध करवाना होता है।

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फ्लाइट कैंसिल होने पर कैसे मिलेगा रिफंड? - फोटो : Adobe Stock
  • वहीं, अगर कोई फ्लाइट 6 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो जाती है तो इसको लेकर डीजीसीए के साफ नियम हैं। इसमें नियमों के मुताबिक, एयरलाइन को डिपार्चर टाइम से 24 घंटे पहले यात्रियों को इस बारे में सूचित करना होता है कि उनकी फ्लाइट कितनी लेट है। यहीं पर अगर यात्री चाहे तो किसी दूसरी फ्लाइट में अपनी सीट मांग सकता है या फिर वो चाहे तो पूरा रिफंड यानी बुक की हुई टिकट का पूरा पैसा वापस ले सकता है।
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फ्लाइट कैंसिल होने पर कैसे मिलेगा रिफंड? - फोटो : freepik
रिफंड ही नहीं मुआवजा भी मिल सकता है
  • अगर आप किसी फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं, लेकिन वो फ्लाइट रद्द हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में एयरलाइन की ये जिम्मेदारी बनती है कि नियमों के तहत वे यात्रियों को कम से कम 24 घंटे पहले यात्रियों को सूचित करे कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। अगर एयरलाइन कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसे यात्रियों को रिफंड के साथ ही मुआवजा भी देना होता है। जो कि अलग-अलग अवधि की फ्लाइट के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है।
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फ्लाइट कैंसिल होने पर कैसे मिलेगा रिफंड? - फोटो : Adobe Stock
न मिले रिफंड तो यहां कर सकते हैं शिकायत
  • वैसे तो डीजीसीए के टिकट रिफंड को लेकर साफ नियम है, लेकिन फिर भी अगर आपको रिफंड नहीं मिलता है या एयरलाइंस कंपनियां आपको परेशान कर रही हैं आदि। ऐसे में आप इसकी शिकायत डीजीसीए पर ऑनलाइन कर सकते हैं
  • शिकायत करने के लिए आप डीजीसीए की आधिकारिक वेबसाइट https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/ पर जा सकते हैं।
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