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Torn Notes: अगर आपके पास भी है फटे पुराने नोट, तो जानिए क्या है उसको बदलवाने की प्रक्रिया

Thu, 19 Dec 2024 01:50 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

RBI Torn Note Exchange Policy: क्या आपको इस बारे में पता है कि आप अपने फटे पुराने नोट को बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। बैंक आपके फटे पुराने नोट को बदलने से मना नहीं कर सकता है।
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RBI Torn Note Exchange Policy - फोटो : Amar Ujala
RBI Torn Note Exchange Policy: कई बार जब हम किसी से बड़ी रकम की लेन-देन करते हैं तो उसमें कुछ नोट फटे पुराने आ जाते हैं। ये फटे पुराने नोट बाजार में जल्दी चलते नहीं हैं। दुकानदार भी इन नोटों को बदलने से कई बार मना कर देता है। इस कारण लोग काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में इन फटे पुराने नोटों को बदलवाने के लिए ऐसी जगहों पर जाना पड़ जाता है, जहां इन नोटों को आधी कीमत पर बदला जाता है। ऐसे में लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है।

वहीं क्या आपको इस बारे में पता है कि आप अपने फटे पुराने नोट को बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। बैंक आपके फटे पुराने नोट को बदलने से मना नहीं कर सकता है। इसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने खास नियम भी बना रखा है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इस नियम के बारे में विस्तार से - 
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RBI Torn Note Exchange Policy - फोटो : AdobeStock
अगर आपके पास फटे पुराने नोट हैं तो उसे आप बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। आप अपने नजदीकी बैंक के अलावा आरबीआई ऑफिस में जाकर भी फटे और पुराने नोट को बदलवा सकते हैं। 

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RBI Torn Note Exchange Policy - फोटो : AdobeStock
नियमों के मुताबिक एक बार में एक व्यक्ति 20 नोट ही एक्सचेंज करवा सकता है। वहीं इनकी वैल्यू 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इससे अधिक नोट एक्सचेंज करवाते हैं तो बैंक इसे लेने से मना कर देगा। '

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RBI Torn Note Exchange Policy - फोटो : AdobeStock
कई बार एटीएम से खराब या फटे पुराने नोट निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसा होने पर आपको उस बैंक में जाना होगा जिसके एटीएम से आपने पैसे निकाले हैं। इसके बाद आपको बैंक को इस बारे में लिखित रूप से समझाना होगा। इसके बाद आपको एटीएम की स्लिप या बैंक एसएमएस को सबूत के तौर पर दिखाना है। 

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RBI Torn Note Exchange Policy - फोटो : Adobe Stock
यह सब करने के बाद बैंक एटीएम से निकले फटे या पुराने नोट को बदल देगा। अगर बैंक आपके फटे या पुराने नोट को बदलने से मना करता है इस स्थिति में आप आरबीआई की हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

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