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Ration Card: अब राशन की दुकान पर कोटेदार नहीं कर सकेंगे गड़बड़ी, जानिए सरकार का ये नया नियम

Sun, 20 Feb 2022 12:10 PM IST
ज्योति मेहरा यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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अब राशन की दुकान पर कोटेदार नहीं कर सकेंगे गड़बड़ी - फोटो : istock
देश में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकार की ओर से कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इसी के तहत भारत में बड़े पैमाने पर लोगों को केंद्र सरकार की ओर से खाद्यान्न की सुविधा मिल रही है। अगर आप भी राशन कार्ड के लाभार्थी हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। अक्सर लोगों को राशन की दुकान पर कोटेदार से घोटाले की शिकायत होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो इसके लिए केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत अब राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों को जोड़ने का फैसला लिए गया है। घटतौली रोकने के लिए और लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न तौलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार के इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। 
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अब राशन की दुकान पर कोटेदार नहीं कर सकेंगे गड़बड़ी - फोटो : istock
क्या है नियम?
इस नियम को लेकर सरकार का कहना है कि इस संशोधन के माध्यम से और एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 
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अब राशन की दुकान पर कोटेदार नहीं कर सकेंगे गड़बड़ी - फोटो : i stock
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं और चावल (खाद्यान्न) क्रमश: 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर दी जाती है। 

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अब राशन की दुकान पर कोटेदार नहीं कर सकेंगे गड़बड़ी - फोटो : istock
एक अधिकारी के मुताबिक, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 18 जून 2021 को एनएफएसए 2013 के तहत लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का वितरण सही मात्रा में वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।
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अब राशन की दुकान पर कोटेदार नहीं कर सकेंगे गड़बड़ी - फोटो : istock
क्या किया गया बदलाव?
वहीं अब सरकार के मुताबिक 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए और ईपीओएस उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में बदलाव किया गया है।
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