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Pan Aadhaar Linking: 31 मार्च से पहले नहीं कराते हैं पैन आधार लिंक, तो होंगे ये बड़े नुकसान

Mon, 27 Mar 2023 04:45 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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PAN Aadhaar Linking - फोटो : Istock
PAN Aadhaar Card Linking: पैन कार्ड में हमारी कई महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है। पैन कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। इस कार्ड की मदद से सरकार वित्तीय ट्रांजैक्शन और टैक्स इवेजन को आसानी से ट्रैक कर सकती है। आज के समय यह कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज बन गया है। स्कूल में एडमिशन कराने से लेकर नौकरी करते समय पैन कार्ड की जरूरत होती है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए भी इस कार्ड की खास जरूरत हम लोगों को होती है।

अब पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप 31 मार्च से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आपको कई बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर आपको किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है?
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PAN Aadhaar Linking - फोटो : Istock
पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर आप पांच लाख रुपये से ज्यादा का सोना नहीं खरीद सकेंगे। सेविंग अकाउंट में 50 हजार से ज्यादा की जमा या निकासी पर पैन कार्ड की जरूरत होती है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप इस काम को भी नहीं कर पाएंगे। 
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PAN Aadhaar Linking - फोटो : अमर उजाला
इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल करने के लिए पैन कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। अगर आप 31 मार्च की डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा।

जानना जरूरी: 31 मार्च से पहले ऐसे करें अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक, वरना निष्क्रिय हो जाएगा आपका पैन

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PAN Aadhaar Linking - फोटो : सोशल मीडिया
पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप म्यूचुअल फंड और वित्तीय योजनाओं में निवेश भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
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PAN Aadhaar Linking - फोटो : amar ujala
कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है। इस स्थिति में आप इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। 
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