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जान लें काम की बात: पैन-आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख खत्म, यहां जानें जुर्माने के साथ मिलेगा और कितना समय

Fri, 01 Apr 2022 10:39 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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जुर्माने के साथ पैन कार्ड को आधार कार्ड से कब तक लिंक कर सकते हैं - फोटो : istock
हमारे पास दो ऐसे दस्तावेज हैं, जिनकी जरूरत अमूमन लगभग सभी कामों में पड़ती है और वो हैं हमारे पैन कार्ड और आधार कार्ड। अगर आपको सिम कार्ड खरीदना है, स्कूल में दाखिला लेना है, बैंक खाता खुलवाना है, वित्तीय लेन देन करना है, क्रेडिट कार्ड बनवाना है, लोन लेना है, आयकर रिटर्न फाइल करना है, आयकर रिफंड पाना है आदि। ऐसे कामों के लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों की जरूरत होती है। वहीं, अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, इसकी आखिरी तारीख बीत गई है, ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल चल रहे हैं कि अब उनके पैन कार्ड का क्या होगा? क्या उन्हें और समय नहीं मिलेगा? क्या अब उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा? अगर आपके मन में भी ये सब सवाल चल रहे हैं, तो चलिए आपके इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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जुर्माने के साथ पैन कार्ड को आधार कार्ड से कब तक लिंक कर सकते हैं - फोटो : istock
ये थी आखिरी तारीख
  • पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी। लेकिन लोग अब भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें जुर्माना देना होगा।
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जुर्माने के साथ पैन कार्ड को आधार कार्ड से कब तक लिंक कर सकते हैं - फोटो : istock
कितना जुर्माना देना होगा?
  • दरअसल, सीबीडीटी ने एक अधिसूचना में कहा कि जो लोग 31 मार्च 2022 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाए हैं। वो आगे इसे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 500 रुपये से लेकर 1 हजार रुपये तक का जुर्माना शुल्क देना होगा।

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जुर्माने के साथ पैन कार्ड को आधार कार्ड से कब तक लिंक कर सकते हैं - फोटो : amar ujala
  • हालांकि, इस तरह के पैन कार्ड मार्च 2023 तक चालू रहेंगे यानी निष्क्रिय नहीं होंगे और आप इनसे आयकर रिटर्न भरने से लेकर अपने अन्य काम कर सकते हैं।
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जुर्माने के साथ पैन कार्ड को आधार कार्ड से कब तक लिंक कर सकते हैं - फोटो : istock
तीन महीने का शुल्क
  • सीबीडीटी की तरफ से जारी अधिसूचना में ये भी जानकारी दी गई कि अगले तीन महीने यानी 30 जून 2022 तक के लिए 500 रुपये का विलंब शुल्क लगेगा। जबकि 30 जून के बाद पैन कार्ड धारक को 1 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
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जुर्माने के साथ पैन कार्ड को आधार कार्ड से कब तक लिंक कर सकते हैं - फोटो : amar ujala
नहीं किया लिंक तो क्या होगा?
  • जैसा कि सभी जानते हैं कि पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी। वहीं, अब जुर्माने के साथ इसे 31 मार्च 2023 तक लिंक कराया जा सकता है। लेकिन अगर इस तिथि के बाद भी कोई ये काम नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
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जुर्माने के साथ पैन कार्ड को आधार कार्ड से कब तक लिंक कर सकते हैं - फोटो : istock
ऐसे करा सकते हैं लिंक:-
  • पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाएं
  • अब'सर्विस' वाला विकल्प चुनकर यूएएन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके कैप्चा कोड दर्ज करें
  • फिर नॉमिनेशन वाले विकल्प पर जाकर आधार नंबर, नाम, पता और जन्मतिथि दर्ज करें
  • इसके बाद 'सेव ईपीएफ नॉमिनेशन' पर क्लिक कर दें।
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