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Lok Adalat: कट गया है चालान तो न हों परेशान, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कर दिया है आपके लिए खास इंतजाम

Thu, 06 Nov 2025 04:47 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बकाया ट्रैफिक चालान को निपटाने के लिए आपके पास यह एक शानदार मौका है। आइए जानते हैं किन किन जगहों पर लोक अदालत लगेगी और कैसे आप अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान पर छूट पा सकते हैं।
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लोक अदालत - फोटो : Adobe Stock
अगर आपके पास पेंडिंग ट्रैफिच चालान है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 8 नवंबर को लोक अदालत लगाने जा रही है। वाहन मालिक जिनके पास पेंडिंग चालान है वे इस लोक अदालत में जाकर रियायती दरों पर चालान का भुगतान कर सकते हैं। इस लोक अदालत को पेंडिंग ट्रैफिक चालान के निपटारा करने के लिए लगाया जा रहा है। इस लोक अदालत में उन्हीं ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा, जो 31 जुलाई 2025 तक के हैं।

अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बकाया ट्रैफिक चालान को निपटाने के लिए आपके पास यह एक शानदार मौका है। आइए जानते हैं किन किन जगहों पर लोक अदालत लगेगी और कैसे आप अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान पर छूट पा सकते हैं।
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लोक अदालत - फोटो : Adobe Stock

किन जगहों पर लगेगी लोक अदालत 

  • साकेत कोर्ट
  • पटियाला हाउस कोर्ट
  • द्वारका कोर्ट
  • राउज एवेन्यू कोर्ट
  • कड़कड़डूमा कोर्ट
  • तीस हजारी कोर्ट
  • रोहिणी कोर्ट
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लोक अदालत - फोटो : Adobe Stock
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का चालान नोटिस को डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर विजिट करें। इसके बाद आपको अपने जरूरी दस्तावेजों को जमा करना है। इस प्रक्रिया को करने के बाद आपके ईमेल या फोन पर एक टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। 

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लोक अदालत - फोटो : Adobe Stock
अपॉइंटमेंट लेटर में चालान निपटाने की डेट और स्थान की डिटेल्स के बारे में बताया गया होगा। इसी के मुताबिक आपको तय लोक अदालत में जाकर रियायती दरों पर चालान का भुगतान करना होगा। 

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लोक अदालत - फोटो : Adobe Stock
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा चालान लंबित हैं। इन चालानों को निपटान करने के लिए हर महीने लोक अदालत लगाए जाने की योजना बनाई जा रही है। 

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