अगर आपके पास पेंडिंग ट्रैफिच चालान है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 8 नवंबर को लोक अदालत लगाने जा रही है। वाहन मालिक जिनके पास पेंडिंग चालान है वे इस लोक अदालत में जाकर रियायती दरों पर चालान का भुगतान कर सकते हैं। इस लोक अदालत को पेंडिंग ट्रैफिक चालान के निपटारा करने के लिए लगाया जा रहा है। इस लोक अदालत में उन्हीं ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा, जो 31 जुलाई 2025 तक के हैं।
अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बकाया ट्रैफिक चालान को निपटाने के लिए आपके पास यह एक शानदार मौका है। आइए जानते हैं किन किन जगहों पर लोक अदालत लगेगी और कैसे आप अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान पर छूट पा सकते हैं।