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खाताधारक की मौत के बाद बैंक से कैसे निकालें पैसा? जानें नॉमिनी और लीगल वारिस के नियम

Tue, 15 Sep 2026 03:42 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Bank Nominee Claim Process Rules: अक्सर कुछ लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर खाताधारक की मौत हो जाती है तो खाते में पड़े पैसे पर किसका हक होता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।
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बैंक खाताधारक की मौत के बाद पैसा निकालना - फोटो : AI
Bank Account Money Withdrawal After Death: किसी परिजन की मृत्यु के बाद उनके बैंक खाते में जमा पैसे को सुरक्षित वापस निकालना एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील काम होता है। अक्सर जानकारी के अभाव में लोग इस कानूनी प्रक्रिया को लेकर परेशान हो जाते हैं और बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं। 

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान और पारदर्शी बनाया है ताकि मृतक के परिजनों को उनका हक मिलने में कोई परेशानी न हो। आइए इस लेख में समझते हैं कि नॉमिनी होने या न होने की स्थिति में बैंक खाते से पैसा निकालने का सही कानूनी तरीका क्या है।
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बैंक - फोटो : Adobe Stock
अगर खाते में नॉमिनी दर्ज है तो क्लेम का तरीका
  • अगर बैंक खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज है, तो पैसा निकालने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है।
  • नॉमिनी को सिर्फ मृतक का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र, अपना आधार या पैन कार्ड और बैंक का क्लेम फॉर्म भरकर जमा करना होता है।
  • बैंक कागजों की जांच के बाद बिना किसी कानूनी अड़चन के पूरा पैसा नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर कर देता है।
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document new - फोटो : Adobe Stock
बिना नॉमिनी वाले खाते से पैसा निकालने के नियम
  • अगर खाते में कोई नॉमिनी दर्ज नहीं है, तो पैसा पाने के लिए कानूनी वारिसों को एक खास प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है।
  • 5 लाख रुपये तक की कम राशि होने पर बैंक क्षतिपूर्ति बंधपत्र और सभी वारिसों के सहमति पत्र पर पैसा दे देते हैं।
  • वहीं अगर राशि बहुत अधिक है, तो बैंक कोर्ट द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या लीगल हेयर सर्टिफिकेट की मांग करते हैं।

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बैंक लोन - फोटो : Freepik
नॉमिनी और कानूनी वारिस के बीच का कानूनी फर्क
  • कई लोग समझते हैं कि नॉमिनी ही पैसे का असली मालिक होता है, जबकि कानूनन ऐसा नहीं है।
  • नॉमिनी सिर्फ बैंक से पैसा प्राप्त करने वाला ट्रस्टी या कस्टोडियन होता है।
  • अगर मृतक ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है, तो उस पैसे पर अंतिम कानूनी अधिकार मृतक के सभी कानूनी वारिसों (जैसे पत्नी, बच्चे और मां) का बराबर-बराबर होता है।
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सारे वारिस मिलकर कैसे करें आसानी से क्लेम - फोटो : Adobe Stock
सारे वारिस मिलकर कैसे करें आसानी से क्लेम
  • प्रक्रिया को तेज और विवाद रहित बनाने के लिए सभी कानूनी वारिस मिलकर किसी एक व्यक्ति को पैसा लेने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।
  • इसके लिए बाकी वारिसों को बैंक में अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होता है।
  • सही दस्तावेज जमा करने के बाद बैंक कुछ ही दिनों में क्लेम का निपटारा कर देता है, जिससे परिजनों को आर्थिक संकट के समय तुरंत राहत मिल जाती है।
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