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यात्रीगण ध्यान दें: ट्रेन छूट जाए तो फिर टिकट का क्या होगा, क्या पूरे पैसे वापस मिलते हैं या नहीं? जानें नियम

Sat, 26 Sep 2026 05:18 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Indian Railways: ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचने में थोड़ी भी देरी हो जाए, तो कई बार यात्री की ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि टिकट का क्या होगा और क्या उसका पैसा वापस मिल सकता है।
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क्या ट्रेन छूटने पर टिकट के पैसे वापस मिलते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI
Indian Railways Ticket Rules: क्या आपने कभी ट्रेन से सफर किया है? तो इस पर आपका जवाब शायद हां में ही होगा। दरअसल, हर रोज लाखों-करोड़ लोग भारतीय ट्रेन से सफर करते हैं। ऐसे में कई लोगों की ट्रेन छूट भी जाती है।

ऐसे में मान लीजिए अगर यात्री की अपनी वजह से ट्रेन छूट जाती है, तो कन्फर्म टिकट का किराया सामान्य तौर पर वापस नहीं मिलता। हालांकि, ट्रेन के तीन घंटे से ज्यादा लेट होने जैसी स्थिति में यात्रियों के लिए अलग रिफंड नियम लागू होते हैं जिसे टीडीआर के जरिए लिया जा सकता है। चलिए जानते हैं इस बारे में...
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क्या ट्रेन छूटने पर टिकट के पैसे वापस मिलते हैं? - फोटो : AdobeStock
ट्रेन छूटने पर टिकट का क्या होगा?
  • भारतीय रेलवे के मौजूदा रिफंड नियमों के मुताबिक, कंफर्म ट्रेन टिकट को निर्धारित समय सीमा के अंदर कैंसिल करना या TDR दाखिल करना जरूरी है
  • अगर कन्फर्म टिकट के लिए ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से चार घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं किया गया या ऑनलाइन TDR दाखिल नहीं किया गया, तो सामान्य तौर पर किराए का रिफंड नहीं मिलता
  • इसका मतलब है कि अगर यात्री अपनी गलती या देरी के कारण स्टेशन नहीं पहुंच पाया और ट्रेन निकल गई, तो बाद में टिकट का पैसा वापस मिलना सामान्य नियम के तहत संभव नहीं है
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क्या ट्रेन छूटने पर टिकट के पैसे वापस मिलते हैं? - फोटो : AdobeStock
RAC ट्रेन टिकट के लिए क्या नियम है?
  • RAC टिकट के मामले में भी समय सीमा महत्वपूर्ण है
  • मौजूदा नियमों के अनुसार, RAC ई-टिकट के लिए निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक टिकट कैंसिल करना या TDR दाखिल करना जरूरी है क्योंकि, इसके बाद सामान्य तौर पर रिफंड नहीं मिलता

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क्या ट्रेन छूटने पर टिकट के पैसे वापस मिलते हैं? - फोटो : AdobeStock
वेटिंग ट्रेन टिकट के लिए क्या नियम है?
  • वहीं, अगर टिकट वेटिंग लिस्ट में है और यात्री यात्रा नहीं करता
  • तो उसके लिए भी अलग समय-सीमा लागू होती है
  • इसलिए ट्रेन छूटने के बाद टिकट कैंसिल कराने की कोशिश करने के बजाय निर्धारित समय से पहले ही टिकट की स्थिति देखना जरूरी है
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क्या ट्रेन छूटने पर टिकट के पैसे वापस मिलते हैं? - फोटो : AdobeStock
ट्रेन लेट होने पर क्या नियम लागू होगा?
  • हालांकि, ट्रेन की वजह से यात्रा नहीं हो पाई तो नियम अलग हो सकते हैं
  • उदाहरण के लिए, अगर ट्रेन यात्री के बोर्डिंग स्टेशन पर तीन घंटे से ज्यादा लेट है और यात्री यात्रा नहीं करता, तो पात्र यात्रियों को बिना कैंसिलेशन चार्ज के पूरा किराया वापस मिल सकता है
  • ई-टिकट के मामले में इसके लिए ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान से पहले ऑनलाइन TDR दाखिल करना जरूरी है
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क्या ट्रेन छूटने पर टिकट के पैसे वापस मिलते हैं? - फोटो : AdobeStock
कनेक्टिंग ट्रेन के लिए भी नियम है
  • अगर ट्रेन लेट होने के कारण आगे की कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाती है, तो ऐसी स्थिति के लिए भी रेलवे के नियमों में प्रावधान है
  • कनेक्टिंग ट्रेन छूटने का कारण पहली ट्रेन की देरी होना चाहिए और निर्धारित समय के भीतर टिकट सरेंडर करने पर यात्रा के बचे हिस्से के किराए के संबंध में रिफंड का प्रावधान है
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