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Indian Railways: क्या आप भी ब्रोकर से लेते हैं ट्रेन टिकट? तो हो जाएं सावधान, वरना हो सकती है बड़ी कार्रवाई, जानें कैसे

Thu, 27 Jan 2022 06:32 PM IST
ज्योति मेहरा यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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दलालों से टिकट लेने से पहले हो जाएं सावधान - फोटो : iStock
भारतीय रेलवे दुनिया भर के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक हैं। हर रोज ट्रेन से लाखों लोग सफर करते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि भारतीय रेलवे हर वर्ग के लोगों को सफर करने की सुविधा प्रदान करता है। सभी वर्ग के लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी टिकट बुक करा कर सफर कर सकते हैं, लेकिन रेलवे में रिजर्वेशन टिकट पाने के लिए कई हफ्तों या महीनों पहले ही बुकिंग करानी होती है, वरना लोगों के टिकट मिलने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अक्सर लोग एजेंट्स या दलालों की ओर रुख करते हैं। इनके जरिए टिकट मिलने में आसानी होती है। हालांकि, इसके बदले ये लोगों से मनमानी रकम लेते हैं। इसी के मद्देनजर रेलवे ने अवैध रूप से टिकट बुक न कराने की चेतावनी दी है। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने अवैध तरीके से टिकट बुक करने वाले एजेंटों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में आपको भी उनसे दूर रहना चाहिए।  
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दलालों से टिकट लेने से पहले हो जाएं सावधान - फोटो : iStock
  • अगर आप भी टिकट बुक कराने के लिए किसी एजेंट या दलाल की मदद लेते हैं, तो आपको इससे सावधान रहना चाहिए। पश्चिम रेलवे के सुरक्षा बल द्वारा छह मंडलों में नियमित रूप से दलालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।
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दलालों से टिकट लेने से पहले हो जाएं सावधान - फोटो : istock
  • भारतीय रेलवे के मुताबिक आईआरसीटीसी के जरिए किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा टिकट बुक कराने के मामलों में पश्चिम रेलवे ने इस अभियान के तहत लगभग 2.15 करोड़ रुपये मूल्य के ई-टिकटों के साथ यात्रा-सह-आरक्षण टिकटों को जब्त किया है।

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दलालों से टिकट लेने से पहले हो जाएं सावधान - फोटो : istock
  • दलालों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए आरपीएफ अपराध शाखा, डिवाइजनों की डिटेक्टिव जासूस विंग से समर्पित कर्मचारियों और साइबर सेल की विशेष टीमों का गठन किया। इन्होंने पाया कि दलाल कई फर्जी आई डी का उपयोग करके टिकट बुक कर रहे हैं, जिनमें कुछ अधिकृत आईआरसीटीसी एजेंट भी शामिल हैं।
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दलालों से टिकट लेने से पहले हो जाएं सावधान - फोटो : istock
  • अवैध दलालों पर रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेल अधिनियम की धारा 143 के कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है। लिहाजा इन पर आईपीसी की कोई धारा नहीं लगती है। ऐसे मामलों में दलालों को रेलवे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां जुर्माना देकर ये लोग आसानी से निकल जाते हैं। यही कारण है कि इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे।
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