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Indian Railways: क्या ट्रेन छूट जाने की स्थिति में उस टिकट पर दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं सफर? जानें नियम

Wed, 02 Oct 2024 01:33 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Indian Railways - फोटो : AdobeStock
Indian Railways Rules: भारतीय रेलवे देशभर में हजारों ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इन ट्रेनों में हर रोज करोड़ों यात्री सफर करते हैं। यही नहीं भारतीय रेलवे का विशाल नेटवर्क देशभर में फैला हुआ है जो कि देश के सीमांत इलाकों को बड़े-बड़े महानगरों से जोड़ने का काम करता है। ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई नियमों को बना रखा है। हालांकि, ट्रेन में सफर करने के लिए आपके पास टिकट का होना जरूरी है। वहीं अक्सर देखने को मिलता है कि कई बार यात्री की ट्रेन लेट होने की वजह से छूट जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रेन छूट जाने की स्थिति में यात्री उस ट्रेन टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर कर सकता है? इसको लेकर भारतीय रेलवे के क्या नियम हैं? आइए जानते हैं -
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Indian Railways - फोटो : AdobeStock
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर किसी यात्री ने जनरल टिकट ले रखा है और स्टेशन पर लेट आने की वजह से उसकी ट्रेन छूट चूकी है। इस स्थिति में वह उसी कैटेगरी की दूसरी ट्रेन में सफर कर सकता है। वहीं दूसरी कैटेगरी की ट्रेनें जैसे वंदे भारत, शताब्दी आदि ट्रेनों में जनरल टिकट पर सफर नहीं किया जा सकता है।
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Indian Railways - फोटो : AdobeStock
इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के पास रिजर्वेशन टिकट है तो वह ट्रेन छूटने की स्थिति में किसी दूसरी ट्रेन में रिजर्वेशन टिकट पर सफर नहीं कर सकता है। 

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Indian Railways - फोटो : AdobeStock
अगर आप रिजर्वेशन टिकट लेकर दूसरी ट्रेन में सफर करते हैं तो पकड़े जाने पर टीटीई आपको बेटिकट मानता है। इस स्थिति में टीटीई आपसे जुर्माना वसूल सकता है। 
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Indian Railways - फोटो : AdobeStock
अगर आप जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो इस स्थिति में आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा आपको जेल भी हो सकती है। अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई है तो इस स्थिति में आपको उचित कारण बताते हुए टीडीआर फाइल करना चाहिए। इसके बाद आपको दूसरी ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेना होगा।
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