Railway TDR Rules: भारतीय रेलवे से यात्रा करते समय कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब ट्रेन छूट जाती है। ऐसी स्थिति में आप टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट) फाइल करके टिकट का पैसा रिफंड पा सकते हैं। इतना ही नहीं अगर ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट हो, या ट्रेन कैंसिल हो जाए, उस स्थिति में भी आप टीडीआर फाइल करके पैसा वापस पा सकते हैं।
अक्सर कुछ यात्री टीडीआर तो फाइल कर देते हैं, लेकिन सही नियमों और समय सीमा की जानकारी न होने के कारण उनका रिफंड अटक जाता है। रेलवे के नियमों के अनुसार, टीडीआर फाइल करने की हर स्थिति के लिए एक निश्चित समय तय है। अगर आपने इस समय सीमा के बाद आवेदन किया या गलत कारण चुना, तो रेलवे आपका रिफंड क्लेम खारिज कर सकता है।