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Indian Railways: ट्रेन में सामान चोरी होने पर इस तरह से ले सकते हैं मुआवजा, जान लेंगे तो नहीं होगी दिक्कत

Mon, 05 Dec 2022 05:41 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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ट्रेन में सामान चोरी होने पर मुआवजा कैसे ले सकते हैं? - फोटो : istock
Indian Railways Rules: हर दिन एक बड़ी संख्या में लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, जिसके लिए वो अलग-अलग वाहन चुनते हैं। कोई अपनी कार से, कोई बस से तो कोई ट्रेन से जाना पसंद करता है। लेकिन बात जब भी लंबी दूरी की यात्रा की आती है, तो लोग भारतीय ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं। ट्रेन में कई सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन यहां एक बात का ध्यान सबसे ज्यादा रखना पड़ता है और वो है अपने सामान का ध्यान रखना। दरअसल, ट्रेन में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें लोगों का सामान यात्रा के दौरान चोरी हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि सामान चोरी होने पर क्या करें? तो चलिए जानते हैं कि आखिर सामान चोरी होने पर कैसे मुआवजा लिया जा सकता है क्योंकि रेलवे का इसको लेकर एक नियम है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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ट्रेन में सामान चोरी होने पर मुआवजा कैसे ले सकते हैं? - फोटो : istock
जान लीजिए कैसे मिल सकता है मुआवजा:-

स्टेप 1
  • दरअसल, अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और इस दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है, तो इसकी शिकायत आपको रेलवे पुलिस फोर्स यानी आरपीएफ से करनी है। यहां अपने सामान की सारी जानकारी दें।
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ट्रेन में सामान चोरी होने पर मुआवजा कैसे ले सकते हैं? - फोटो : istock
स्टेप 2
  • फिर आपको सामान का मुआवजा लेने के लिए एक फॉर्म भरना है। इस फॉर्म में जानकारी भरें और यहां लिखा होता है कि अगर यात्री का सामान 6 महीने के अंदर नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में यात्रा उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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ट्रेन में सामान चोरी होने पर मुआवजा कैसे ले सकते हैं? - फोटो : istock
स्टेप 3
  • इस फॉर्म को भरने के बाद रेलवे की तरफ से आपके सामान के हिसाब से आपको मुआवजा मिल जाता है यानी जितना सामान होता है उतना ही पैसा भारतीय रेलवे की तरफ से मुआवजे के तौर पर दिए जाते हैं।
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ट्रेन में सामान चोरी होने पर मुआवजा कैसे ले सकते हैं? - फोटो : istock
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही भारतीय रेलवे की तरफ से यात्रियों को उनके खोए सामान का मुआवजा देने का आदेश हुआ है।
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