हमारे पास मौजूद कई ऐसे दस्तावेज होते हैं, जो हमारे कभी न कभी किसी न किसी काम में जरूरी होते हैं। मतलब इनके न होने पर हमारे कई काम तक अटक जाते हैं। इसलिए हम इन दस्तावेजों को बनाकर अपने पास रखते हैं। जैसे- हमारा पैन कार्ड। पैन कार्ड बैंक में खाता खुलवाने में, लोन लेने में, कोई बड़ी ट्रांजेक्शन करने में जैसे अन्य कामों में काम आता है। वहीं, अब पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च बेहद नजदीक आने वाली है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते इस काम को करा लिया जाए, नहीं तो आप पर इनकम टैक्स कानून 1961 में जोड़े गए सेक्शन 234एच से पैन और आधार लिंक नहीं होने पर अतिरिक्त 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसलिए जरूरी है कि इसे करवा लिया जाए। अगर आपको इसे लिंक करने के बारे में नहीं पता है, तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में...