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Bank: क्या बंद पड़े बैंक अकाउंट से आप निकाल सकते हैं पैसे? जानिए यहां

Fri, 14 Feb 2025 01:39 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक खातों को ऑपरेट करने के लिए कई नियमों को भी बनाया गया है। कई बार लंबे समय तक ग्राहक अपने बैंक खाते में किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं करता है।
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Bank - फोटो : AdobeStock
आज के समय हम में से अधिकतर लोगों का बैंक अकाउंट है। पैसों को व्यवस्थित ढंग से रखने में बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही नहीं बैंक के माध्यम से हम अपने बचत के पैसों को अच्छी जगह पर निवेश कर सकते हैं। हालांकि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक खातों को ऑपरेट करने के लिए कई नियमों को भी बनाया गया है। कई बार लंबे समय तक ग्राहक अपने बैंक खाते में किसी प्रकार का कोई लेन-देन नहीं करता है। नियमों के मुताबिक अगर किसी बैंक अकाउंट में कई सालों तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है।

इस स्थिति में उस खाते में जमा पैसों को अनक्लेम्ड राशि मान लिया जाता है। बैंक इस अनक्लेम्ड राशि को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में ट्रांसफर कर देता है। आरबीआई ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि हर साल इस अनक्लेम्ड राशि में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
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Bank - फोटो : AdobeStock
व्यक्ति अगर अपने खाते में दो सालों तक किसी प्रकार का कोई लेनदेन नहीं करता है, इस स्थिति में उसके खाते को निष्क्रिय कर दिया जाता है। वहीं अगर उस खाते में 8 सालों तक किसी प्रकार की कोई लेनदेन नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उस खाते में जमा पैसों को अनक्लेम्ड राशि मान लिया जाता है। 
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Bank - फोटो : AdobeStock
इस राशि को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर किया जाता है। अगर आपका खाता निष्क्रिय हो चुका है, तो इस स्थिति में भी आप उस खाते में जमा पैसों को निकाल सकते हैं। 

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Bank - फोटो : AdobeStock
खाताधारक की अगर मृत्यु हो चुकी है, तो इस स्थिति में नॉमिनी अपना आईडी प्रूफ दिखाकर इन पैसों को निकाल सकता है। वहीं अगर खाताधारक ने अपने अकाउंट में किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है। 
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Invesment - फोटो : AdobeStock
इस स्थिति में पैसों को क्लेम करने के लिए आपको उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके बाद बैंक जांच की प्रक्रिया को पूरी करके आपके नाम पर पैसों को जारी कर देगा। 
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