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National Family Benefit Scheme: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत फ्री में मिलते हैं 30 हजार रुपये, जानिए आवेदन की प्रक्रिया

Mon, 24 Jan 2022 02:24 PM IST
ज्योति मेहरा यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : PIXABAY
देश में कमजोर वर्ग के लोगों को मूल सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार समय-समय पर कई योजनाएं लाती रहती है, जिसके तहत करोड़ों लोगों को सहायता दी जाती है। इसी कड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहायता देने के लिए सरकार की ओर से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना चलाई जा रही है। अगर आप भी आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो ये स्कीम आपके लिए बड़े काम की है। इस स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के लोगों को आर्थिक सहायता के तौर पर 30 हजार रुपये की मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है। इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को ही दिया जाएगा, जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गई हो और परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।   
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay
अप्लाई करने का प्रोसेस
  • इसके लिए सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा। यहां होम पेज पर आप 'न्यू रजिस्ट्रेशन' के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें पूछी गई सारी जानकारी जैसे जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट विवरण, मृतक का विवरण आदि को अच्छे से भरें। इसके बाद सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दें।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay
  • फॉर्म को भरते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे फॉर्म को अंग्रेजी में भरना है। वहीं आवेदक का खाता राष्ट्रीय स्तर के बैंक में होना अनिवार्य है। दरअसल, इस योजना के तहत सहकारी बैंक का खाता मान्य नहीं है। वहीं आय प्रमाण पत्र तहसील स्तर से जारी किया हुआ होना चाहिए। आवेदक की ओर से दी गई सभी जानकारी को सत्य माना जाएगा यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई, तो इसमें आवेदक को जिम्मेदार माना जाएगा।

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay
  • इसके अलावा केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, तहसील या नगर पंचायत स्तर से जारी किया हुआ मृत्यु प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। वहीं फॉर्म में फोटो व हस्ताक्षर 20 केबी और JPEG फॉरमैट में ही स्वीकार की जाएगी। साथ ही लाभार्थी का बैंक पासबुक, पहचान पत्र, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में 20KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay
  • इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। इसमें आवेदक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र, मुखिया का आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है। 
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