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खबर काम की: डेथ सर्टिफिकेट भी है एक जरूरी दस्तावेज, जानें जरूरत पड़ने पर कैसे बनवा सकते हैं आप

Sat, 14 Oct 2023 03:13 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala
Death Certificate Importance: आप जब भी कोई सरकारी या गैर-सरकारी काम करवाने जाते होंगे, तो आपको कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत पड़ती होगी। हालांकि, आज के समय में आधार कार्ड सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेज है। लगभग हर एक काम के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि डेथ सर्टिफिकेट भी बेहद जरूरी दस्तावेजों में से एक है। दरअसल, मृत व्यक्ति की कोई पॉलिसी है, बैंक में पैसे जमा है या कोई दूसरा निवेश किया है, तो इन सब में क्लेम करने के लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आपको भी किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप इसका तरीका यहां जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...
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डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं? - फोटो : istock
इन बातों को न भूलें:-
  • आपके किसी अपने का निधन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए निधन होने के 21 दिनों के भीतर ही आवेदन करना होता है। इसके बाद 5 से 7 दिनों के अंदर ये दस्तावेज बनकर आ जाता है।
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डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं? - फोटो : pixabay
ये है प्रक्रिया:- 

स्टेप 1
  • आपको अगर किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो सबसे पहले आपको या तो नगर निगम की वेबसाइट पर जाना है या फिर स्थानीय रजिस्ट्रार के दफ्तर में
  • वहां जाकर डेथ सर्टिफिकेट बनवाने का फॉर्म लें और इसे भर दें

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डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं? - फोटो : istock
स्टेप 2
  • इसके बाद आपको इस फॉर्म के साथ कुछ दस्तावेजों की कॉपी लगानी है
  • इनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्थानीय निवास प्रमाणपत्र, मृतक के साथ आपका क्या संबंध है इसका प्रूफ,
  • निधन की तिथि और समय की जानकारी समेत जन्मतिथि आदि शामिल है
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डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं? - फोटो : istock
स्टेप 3
  • अब तैयार फॉर्म को लेकर रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा करवाना है
  • फिर आगे की प्रक्रिया होगी और सबकुछ सही पाए जाने पर डेथ सर्टिफिकेट बनकर आ जाता है।
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