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जानना जरूरी: कानूनी रूप से कितना सोना आप घर में रख सकते हैं स्टोर? जानें क्या है इसको लेकर नियम

Mon, 28 Nov 2022 03:14 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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gold jewellery new - फोटो : istock
How Much Gold Can Keep at Home Legally: सोना एक बेशकीमती धातु है। कई लोग सोने का इस्तेमाल आभूषण के रूप में करते हैं। भारत में धनतेरस के अवसर पर या शादियों के सीजन में सोने की जमकर खरीदारी होती है। इसके अलावा कई लोग सोने को एक सुरक्षित निवेश के रूप में भी देखते हैं। आभूषण और गहनों के अलावा कई लोग अपने घरों में सोने के सिक्कों को भी रखते हैं। हम में से अधिकतर लोगों के घरों में सोना होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हम अपने घरों में कितना सोना रख सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक जानकारी में दी गई या छूट वाली इनकम जैसे कृषि, घरेलू बचत या कानूनी रूप से विरासत में मिला सोना टैक्स के आधीन नहीं होता है। ऐसे में अगर आपके घर में निर्धारित मात्रा में सोना है। इस स्थिति में तलाशी के समय कोई अधिकारी घर में सोने को जब्त नहीं कर सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से - 
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gold coin - फोटो : istock
आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि विवाहित महिला 500 ग्राम सोना और अविवाहित महिला 250 ग्राम सोना अपने पास रख सकती है। वहीं पुरुष अपने साथ 100 ग्राम सोने को रख सकते हैं।
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सोने-चांदी की कीमत - फोटो : अमर उजाला
नियमों के मुताबिक अगर आपने सोने को कानूनी तौर पर इनकम स्त्रोत बताकर खरीदा है। ऐसे में आप कितना भी सोना अपने पास रख सकते हैं। इसको लेकर कोई लिमिट तय नहीं की गई है। 

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gold new - फोटो : istock
गौरतलब बात है कि अगर आप अपने सोने को बेचते नहीं हैं। इस स्थिति में उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं जैसे ही आप अपने सोने को बेचेंगे। वैसे ही यह टैक्स के अधीन आ जाएगा। 
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gold new - फोटो : istock
अगर आप सोने को खरीदकर उसको तीन साल के भीतर ही बेच देते हैं। इस स्थिति में उस पर मिलने वाले लाभ व्यक्ति के इनकम में जोड़ा जाता है। इस पर टैक्स स्लैब के अंतर्गत टैक्स को लगाया जाता है। वहीं अगर आप अपने सोने को खरीदने के तीन साल से ज्यादा वक्त में बेचते हैं। इस स्थिति में जो आपको फायदा होगा वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अधीन आएगा।

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