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ध्यान दें: क्या पानी और कोल्ड ड्रिंक ठंडी करने के लिए दुकानदार ग्राहकों से ले सकता है ज्यादा पैसे? जानें जवाब

Tue, 24 Jan 2023 03:42 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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क्या पानी और कोल्ड ड्रिंग ठंडा करने के दुकानदार ले सकता है अतिरिक्त पैसे? - फोटो : istock
Legal Metrology Act: आप कभी कहीं घूमने जाते होंगे या अपने दफ्तर के बाहर किसी दुकान से पानी या कोल्ड ड्रिंग जैसी चीजें तो लेते ही होंगे? ऐसे में आपने देखा होगा कि कई दुकानदार पानी या कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के पैसे भी वसूलते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई पानी की बोतल 20 रुपये की है, तो दुकानदार 2 रुपये ठंडा करने के लेते हैं। कई लोग तो 2 रुपये ही तो देने हैं, सोचकर दे देते हैं। पर कई लोग जब दुकानदार से इसकी वजह पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि ठंडा करने में फ्रिज की लाइट या उनको बर्फ के लिए अलग से पैसे खर्च करने होते हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल चलता है कि क्या दुकानदार इस तरह से अलग से चार्ज ले सकता है या फिर नहीं? तो चलिए जल्दी से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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क्या पानी और कोल्ड ड्रिंग ठंडा करने के दुकानदार ले सकता है अतिरिक्त पैसे? - फोटो : istock
  • दरअसल, अगर कोई भी दुकानदार आपसे कोल्ड ड्रिंक या पानी ठंडा करने के नाम पर कूलिंग चार्ज कहकर अतिरिक्त पैसे मांगे तो कभी न दें। कोई दुकानदार ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करना कानून का उल्लंघन करना है।
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क्या पानी और कोल्ड ड्रिंग ठंडा करने के दुकानदार ले सकता है अतिरिक्त पैसे? - फोटो : istock
क्यों नहीं ले सकता अतिरिक्त चार्ज?
  • किसी भी वस्तु को जब तैयार किया जाता है, तो उसका एमआरपी तय होता है। इसमें उस वस्तु को बनाने की लागत, भंडारण, परिवहन और इस पर होने वाले बाकी सभी खर्चों का आंकलन किया जाता है। इसके बाद ही इस अधिकतम खुदरा मूल्य को तय किया जाता है। इसलिए कोई भी दुकानदार किसी सामान पर अलग से पैसे नहीं मांग सकता है।

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क्या पानी और कोल्ड ड्रिंग ठंडा करने के दुकानदार ले सकता है अतिरिक्त पैसे? - फोटो : istock
नियम और कानून जान लें
  • कोई भी दुकानदार किसी से भी एमआरपी से तय पैसे नहीं ले सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो वो केंद्र मेट्रोलॉजी एक्ट का उल्लंघन करता है। दरअसल, इस एक्ट के तहत कोई भी खुदरा व्यवसायी कूलिग या परिवहन जैसी चीजों का बहाना बनाकर ग्राहकों से एमआरपी से ज्यादा पैसे नहीं वसूल सकता है।
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क्या पानी और कोल्ड ड्रिंग ठंडा करने के दुकानदार ले सकता है अतिरिक्त पैसे? - फोटो : istock
ऐसे करें शिकायत, जानें कितना लग सकता है जुर्माना
  • अगर आपके साथ ऐसा कोई करता है, तो आप राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेशनल कंस्यूमर हेल्पलाइन की आधिकारिक वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई दुकानदार ऐसा करता है, तो ऐसा करना कानूनन जुर्म है। एमआरपी से ज्यादा पैसे लेने पर दुकानदार पर 2 हजार रुपये का जुर्माना तक लगाया जा सकता है। 
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