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ध्यान दें: कोल्ड ड्रिंक और पानी ठंडा करने के लिए दुकानदार ग्राहक से ले सकता है ज्यादा पैसे या नहीं? जानें नियम

Mon, 24 Jul 2023 04:57 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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अगर दुकानदार मांगे कोल्ड ड्रिंक ठंडा करने के पैसे, तो कहां कर सकते हैं शिकायत? - फोटो : Amar Ujala
आप अपने दफ्तर के बाहर, अपने कॉलेज के बाहर या जब कहीं घूमने जाते होंगे, तो वहां किसी दुकान से खाने के लिए कुछ सामान तो लेते ही होंगे? वहीं, मौसम अगर गर्मी का हो तो फिर लोगों का कोल्ड ड्रिंक लेना लाजमी है, लेकिन कई दुकानदार ऐसे होते हैं जो 10 रुपये की कोल्ड ड्रिंक को 12 रुपये का देते हैं। दरअसल, ये दुकानदार 2 रुपये ठंडा करने का लेते हैं और लोग 2 रुपये सोचकर दे भी दे देते हैं। पर कई ग्राहक इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन वो इस उलझन में जरूर रहते हैं कि क्या दुकानदार सच में कोल्ड ड्रिंक या पानी को ठंडा करने के लिए अलग से पैसे ले सकता है या नहीं? ऐसे में अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं...
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अगर दुकानदार मांगे कोल्ड ड्रिंक ठंडा करने के पैसे, तो कहां कर सकते हैं शिकायत? - फोटो : istock
कभी न दें ज्यादा पैसे
  • सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर कोई भी दुकानदार कोल्ड ड्रिंक या पानी को ठंडा करने के नाम पर कूलिंग चार्ज कहकर तय रेट से ज्यादा पैसा मांगता है, तो आपको अतिरिक्त पैसे नहीं देने हैं। दरअसल, कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं कर सकता और जो दुकानदार ऐसा करता है वो कानून का उल्लंघन करता है।
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अगर दुकानदार मांगे कोल्ड ड्रिंक ठंडा करने के पैसे, तो कहां कर सकते हैं शिकायत? - फोटो : istock
इसलिए नहीं ले सकता अतिरिक्त चार्ज
  • कोई भी दुकानदार इसलिए ज्यादा पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि किसी भी सामान को जब तैयार किया जाता है तो उसका एमआरपी तय होता है। साथ ही इसमें उस सामान को बनाने की लागत, भंडारण, परिवहन और इस पर होने वाले बाकी सभी खर्चों का आंकलन किया जाता है। इसके बाद ही उस सामान का खुदरा मूल्य तय होता है।

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अगर दुकानदार मांगे कोल्ड ड्रिंक ठंडा करने के पैसे, तो कहां कर सकते हैं शिकायत? - फोटो : istock
क्या है नियम और क्या है इस पर कानून?
  • पहले तो कोई दुकानदार आपसे तय दाम से ज्यादा पैसे नहीं ले सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो केंद्र मेट्रोलॉजी एक्ट का उल्लंघन करता है। इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी खुदरा व्यवसायी कूलिंग या परिवहन जैसी चीजों का बहाना बनाकर ग्राहकों से एमआरपी से ज्यादा पैसे नहीं ले सकता है।
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अगर दुकानदार मांगे कोल्ड ड्रिंक ठंडा करने के पैसे, तो कहां कर सकते हैं शिकायत? - फोटो : istock
कहां करें शिकायत और कितना है जुर्माना?
  • कोई दुकानदार अगर आपसे किसी सामान के ज्यादा पैसे वसूलता है, तो आप राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके अपनी शिकायत कर सकते हैं
  • इसके अलावा आप नेशनल कंस्यूमर हेल्पलाइन की आधिकारिक वेबसाइट consumerhelpline.gov.in के जरिए भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
  • वहीं, कोई दुकानदार ज्यादा दाम में चीजों को बेचता है, तो उस पर 2 हजार रुपये का जुर्माना तक लगाया जा सकता है।
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