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बात काम की: अंतरजातीय विवाह करने पर मिलते हैं 2.50 लाख रुपये, जानें क्या है ये योजना और कैसे मिलती है मदद

Tue, 11 Jan 2022 11:50 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
हमारे देश में आज भी कई लोग अंतरजातीय विवाह को अपनी संकीर्ण सोच के अनुसार ही देखते हैं। ऐसे में जरूरत है कि इस विवाह को गलत नजरों से न देखते हुए इनके साथ खड़ा रह जाए। वहीं हर साल भारत के कई सारे हिस्सों में नवयुवक और नवयुवतियों को अंतरजातीय विवाह करने की वजह से काफी दिक्कतों तक का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए और समाज में फैली इस संकीर्ण सोच को दूर करने के लिए सरकार ने भी पहल की है, जिसके अनुसार अगर आप बालिग हैं और अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं, तो आपको सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है। जी हां, ये बिल्कुल सच है। आज हम आपको सरकार की इस खास पहल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी जरिए आप भी मदद ले सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं...
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock
ऐसे मिलता है योजना का लाभ
  • इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर फांउडेशन के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत आपको 2 लाख 50 हजार रूपये आर्थिक मदद के तौर पर दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:-
1. इस योजना का लाभ उनको ही मिलता है जो अंतरजातीय विवाह करते हैं। इसमें से कोई एक दलित समुदाय का होना चाहिए और दूसरा दलित समुदाय से बाहर का।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : pixabay
2. साथ ही उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के तहत रजिस्टर होनी चाहिए। जो आप एक हलफनामा डालकर करा सकते हैं।

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock
3. इस योजना का लाभ उन्हीं नवदंपतियों को मिलता है, जो पहली बार शादी कर रहे होते हैं। दूसरी या अधिक बार शादी करने वालों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
4. शादी के बाद आप को डॉक्टर अंबेडकर फांउडेशन के लिए आवेदन करना होता है। साथ ही ये याद रहे की आवेदन विवाह होने के एक साल के अंदर ही करने पर लाभ मिलता है।
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