PF Claim Rejections Reason: अगर आप भी नौकरी करते हैं तो नियमों के तहत आपका पीएफ कटता होगा। सैलरी में से 12 फीसदी हिस्सा कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा किया जाता है और इतने ही पैसे कंपनी भी अपने कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा करवाती है। आप इस पैसे को नौकरी के बीच में या नौकरी छोड़ने के बाद निकाल सकते हैं। यही नहीं, आप इस पैसे को पेंशन के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा पीएफ खाता धारकों के खातों का संचालन किया जाता है। अगर आप भी पीएफ खाता धारक हैं तो आपको कुछ बातों का पता होना जरूरी हो जाता है और कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। जैसे, अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो इस दौरान कुछ गलतियां करने से बचें। वरना आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए जानते हैं पीएफ निकालते समय कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...