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EPF Account: इन चार कारणों से बंद हो सकता है आपका पीएफ खाता, जानें क्या कहता है नियम

Wed, 22 Dec 2021 01:27 PM IST
आशिकी पटेल यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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इन कारणों से बंद हो सकता है आपका पीएफ अकाउंट - फोटो : pixabay
लगभग सभी नौकरीपेशा लोगों का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में खाता होता है, जहां उनके वेतन का कुछ हिस्सा हर महीने जमा किया जाता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड का पैसा उनकी जिंदगी भर की कमाई होती है। ऐसे में आपको ईपीएफओ से जुड़े नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही या गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। जबतक आप नौकरी में रहते हैं तो हर महीने आपके वेतन का कुछ हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है और जब आप रिटायर होते हैं तो एक अच्छी खासी रकम आपके पास होती है। इन्हीं पैसों के दम पर आप अपना बुढ़ापा आराम से गुजार सकते हैं। लेकिन कभी-कभी जानकारी के अभाव में या कुछ गलतियों की वजह से पीएफ खाता बंद हो जाता है, जिसके बाद पीएफ खाताधारक को परेशानी होती है। आइए जानते हैं किन गलतियों से पीएफ खाता बंद होता है और कैसे दोबारा ऐक्टिव हो सकता है... 
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इन कारणों से बंद हो सकता है आपका पीएफ अकाउंट - फोटो : istock
कैसे बंद हो सकता है आपका अकाउंट
  • कभी-कभी नौकरी बदलने पर नया पीएफ अकाउंट खुल जाता है। हालांकि, पुराना खाता ही नई कंपनी में ट्रांसफर करा लेना चाहिए। इसके कई फायदे हैं। नया खाता खुल जाने पर पुराने खाते में ट्रांजैक्शन भी बंद हो जाती है। अगर आपके पीएफ खाते से 36 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो खाता बंद हो जाएगा। ईपीएफओ ऐसे खातों को निष्क्रिय कैटेगरी में डाल देता है। 
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इन कारणों से बंद हो सकता है आपका पीएफ अकाउंट - फोटो : istock
कब होता है खाता निष्क्रिय
  • 36 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तब निष्क्रिय हो जाता है।
  • या फिर खाताधारक परमानेंट रूप से विदेश में जाकर बस गया हो।  

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इन कारणों से बंद हो सकता है आपका पीएफ अकाउंट - फोटो : istock
  • अगर खाताधारक की मृत्यु हो गई है तब खाता निष्क्रिय हो जाता है।
  • इसके अलावा अगर सदस्य ने सारा रिटायरमेंट फंड निकाल लिया है तो भी खाता निष्क्रिय हो जाता है।  
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इन कारणों से बंद हो सकता है आपका पीएफ अकाउंट - फोटो : pixabay
कैसे होगा दोबारा ऐक्टिव?
  • पीएफ अकाउंट को दोबारा एक्टिव कराने के लिए आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मे जाकर एप्लीकेशन देनी होगी। खास बात ये है कि निष्क्रिय होने के बाद भी अकाउंट में पड़े पैसों पर ब्याज मिलता रहता है। यानी आपका पैसा डूबा नहीं है, ये आपको वापस मिल जाता है। 
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