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बात काम की: अगर कट गया है चालान, तो इस सरल तरीके से करवा सकते हैं माफ, जानें कैसे

Thu, 12 May 2022 02:42 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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चालान माफ करवाने का तरीका क्या है - फोटो : istock
जब आप सड़क पर गाड़ी चलाते होंगे, तो आपको एक बात की चिंता सबसे ज्यादा रहती होगी कि कहीं किसी कारण से आपका चालान न कट जाए। चालान कई वजहों से कटता है, जैसे- चार पहिया में सीट बेल्ट न लगाने के कारण, टू-व्हीलर में हेलमेट न पहनने के कारण, रेड लाइट जंप करने के कारण, गाड़ी को तेज स्पीड में चलाने के कारण आदि। ऐसे में जरूरी है कि हर कोई ट्रैफिक नियमों का पालन करें और चालान से बचें। आजकल ट्रैफिक पुलिस के अलावा सड़कों पर लगे कैमरों से भी लोगों के चालान कटते हैं। ऐसे में लोगों को इन्हें भरना भी पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कटा चालान माफ हो जाए, तो आपके पास एक अच्छा मौका है। दरअसल, दिल्ली में ट्रैफिक चालान माफ करवाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 14 मई 2022 यानी शनिवार से नेशनल लोक अदालत लगवाने जा रही है। आप भी इसमें चालान कम करने, सेटलमेंट या फिर माफ करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। तो चलिए आपको इसका प्रोसेस बताते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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चालान माफ करवाने का तरीका क्या है - फोटो : istock
ऐसे करवा सकते हैं चालान का निपटारा:-

स्टेप 1
  • अगर आपका भी कोई चालान कटा है, और आप उसे माफ करवाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। इसके लिए आापको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
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aadhar computer new - फोटो : istock
स्टेप 2
  • यहां जाकर आपको पहले अपने ई-चालान का प्रिंट आउट निकालना है, जिसे आप यहां से डाउनलोड कर लें।

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चालान माफ करवाने का तरीका क्या है - फोटो : istock
स्टेप 3
  • इसके बाद आपको यहां पर कोर्ट में जाने की तारीख और समय मिलेगा। ध्यान रहे कि इस दिन कोर्ट जरूर चलें जाएं। अपने साथ चालान की कॉपी साथ लेकर जाएं और यहां मजिस्ट्रेट के सामने आपके चालान का निपटारा होगा।
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चालान माफ करवाने का तरीका क्या है - फोटो : istock
किन चालानों का होगा निपटारा?
  • यहां ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन लोग अपने चालान का निपटारा लोक अदालत के द्वारा करवा सकते हैं। दरअसल, दिल्ली पुलिस द्वारा इस बात की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है, जिसके अंतर्गत सिर्फ उन चालान का निपटारा किया जाएगा जो 31 जनवरी से पहले कटे होंगे।
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