सरकार आर्थिक रूप से असमर्थ लोगों की सहायता करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। इसी के साथ राज्य सरकार ने शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए भी दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांग लोगों के लिए सरकार की ओर से हर माह 1000 रुपये की पेंशन मुहैया की जाती है। ये पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। जो लोग किसी दुर्घटनावश या अन्य किसी कारणों से अपने अंग खो चुके हैं, उन्हें सरकार पेंशन देती है। अगर आप इस योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। आज हम आपको इस योजना के बारे में बताने जा रहा हैं। इस योजना में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाला उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी आवेदन कर सकता है। वहीं उसकी न्यूनतम दिव्यांगता 40 फीसदी की होनी चाहिए।