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डिजिलॉकर में रखे डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं रिजेक्ट? जानिए ट्रैफिक पुलिस कब मान सकती है इन्हें अमान्य

Mon, 28 Sep 2026 01:24 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Digilocker Documents Rejection Rules: अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग डिजिलॉकर में रखा डाक्यूमेंट्स ट्रैफिक पुलिस को दिखाते हैं उसके बाद भी पुलिस चालान काट देती है। असल में ये समझना जरूरी है कि डिजिलॉकर में दो तरह से दस्तावेज रखे जा सकते हैं, पहला 'इश्यूड' और दूसरा 'अपलोडेड'। अपलोडेड डाक्यूमेंट्स को ट्रैफिक पुलिस वैध नहीं मानती है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
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डिजिलॉकर डॉक्यूमेंट्स अमान्य नियम - फोटो : AI
Digilocker Screenshot Traffic Fine: हममे से अधिकतर लोग ये जानते हैं कि सड़क पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान अब फिजिकल दस्तावेज साथ रखने की बाध्यता खत्म हो चुकी है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और सूचना एवं परिवहन मंत्रालय के नियमानुसार डिजिलॉकर या एमपरिवहन एप में उपलब्ध डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी पूरी तरह वैध हैं।

इसके बावजूद कई बार ट्रैफिक पुलिस यात्रियों के डिजिटल कागजात को खारिज कर देती है और चालान काट देती है। वास्तव में, डिजिलॉकर में दस्तावेज रखने मात्र से काम नहीं चलता, बल्कि उन्हें पेश करने का तरीका और उनकी वैधता सही होना अनिवार्य है। आइए जानते हैं कि किन कारणों की वजह से आपके डिजिटल कागजात अमान्य माने जा सकते हैं।
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यूजर द्वारा खुद अपलोड की गई पीडीएफ नहीं होगी मान्य - फोटो : Adobe Stock
यूजर द्वारा खुद अपलोड की गई पीडीएफ नहीं होगी मान्य
  • डिजिलॉकर में दो तरह की फाइलें होती हैं-'इश्यूड' और 'अपलोडेड'।
  • अगर आपने खुद स्कैनर से स्कैन करके कोई फाइल ड्राइव में अपलोड की है, तो वह सरकारी निकाय द्वारा सीधे फैच नहीं की गई होती है।
  • ऐसी स्थिति में अपलोडेड पीडीएफ या इमेज फाइल को ट्रैफिक पुलिस अमान्य मानकर खारिज कर सकती है और चालान काट सकती है।
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ट्रैफिक नियम - फोटो : AI
मूल दस्तावेज की वैधता समाप्त होना
  • अगर आपके मूल ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस या प्रदूषण सर्टिफिकेट की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, तो डिजिलॉकर में दिखने वाला डेटा भी अमान्य माना जाएगा।
  • डिजिटल माध्यम सिर्फ कागजात साथ रखने की सुविधा देता है, बल्कि कागज की कानूनी अवधि खत्म हो गई है तो डिजिटल कॉपी भी आपको चालान से नहीं बचा सकती।

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ट्रैफिक नियम - फोटो : Adobe Stock
स्क्रीनशॉट या गैलरी की फोटो दिखाना पूरी तरह अमान्य
  • चेकिंग के दौरान अगर आप ट्रैफिक पुलिस को डिजिलॉकर एप खोलने के बजाय मोबाइल गैलरी में सेव किया गया स्क्रीनशॉट या फोटो दिखाते हैं, तो उसे तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।
  • स्क्रीनशॉट में आसानी से एडिट करके फर्जीवाड़ा किया जा सकता है और ये सबसे सामान्य गलती है।
  • पुलिस अधिकारी सिर्फ आधिकारिक एप में खुले और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित लाइव दस्तावेज को ही वैध मानते हैं।
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ट्रैफिक नियम - फोटो : Adobe Stock
एप का लाइव सर्वर और क्यूआर कोड वेरिफिकेशन
  • डिजिलॉकर की प्रामाणिकता जांचने के लिए पुलिस अधिकारी एप के क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं।
  • अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने के कारण एप लाइव फेच नहीं हो पाता या सिक्योरिटी वेरिफिकेशन पूरा नहीं होता, तो अधिकारी उसे जांचने से इनकार कर सकते हैं।
  • इसलिए चेकिंग के समय एप को लाइव इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ही इस्तेमाल करें।
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